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BURHANPUR NEWS- नवीन आपराधिक कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है 

  • महिला थाना पुलिस द्वारा बिरोदा हायर सेकंडरी स्कूल, कोतवाली पुलिस द्वारा सुभाष उत्कृष्ठ विद्यालय और ज्ञानदीप विद्यालय शाहपुर में सेमिनार आयोजित

बुरहानपुर। 1 जुलाई से नवीन आपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए है। जिला बुरहानपुर में भी पुलिस द्वारा तीनों नवीन अधिनियमों के अनुरूप कार्य शुरू कर दिया गया है। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह बदलना है। यह कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है। नये कानून को लाने का उद्देश्य जाँच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है। आमजन को नए कानून के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों द्वारा जिले के स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि स्थानों पर सेमीनार/जनसंवाद आयोजित किए जा रहे है ताकि स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी एवं शिक्षक नए कानून से परिचित हो सके। शुक्रवार 5 जुलाई को महिला पुलिस थाने से निरी. हरीसिंह रावत, प्रआर. समीर, महिला प्रआर पदमिनी द्वारा बिरोदा हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बच्चों वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रकार के सायबर फ्रॉड एवं उनसे बचने के तरीकों बारे में बताया गया। सेमिनार के दौरान स्कूल प्रिंसिपल दिलीप चौधरी, स्कूल स्टॉफ सहित विद्यालय के 120 विद्यार्थी उपस्थित रहे।
कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शास. सुभाष उत्कृष्ठ विद्यालय में नवीन भारतीय कानून के संबंध में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जागरूक किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी निरी. सीताराम सोलंकी द्वारा बच्चों को नवीन कानून, सायबर फ्रॉड, डिजिटल वर्ल्ड में रखी जाने वाली सावधानियां जैसे किसी अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल को ना उठाएं, किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी-एटीएम पासवर्ड ना दे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल फोटो शेयर करने से बचें। हमेशा अपने सोशल मीडिया अकांउट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें आदि महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। थाना प्रभारी शाहपुर अखिलेश मिश्रा द्वारा ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में नए कानून के बारे में, महिला बच्चों से जुड़े अपराधों तथा ट्रैफिक नियम की जानकारी दी गई।

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