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भवनों के निर्माण के आधार पर लागू की पुनरीक्षित दरें, 20 फीसदी हुई वृद्धि
बुरहानपुर। नगर निगम बुरहानपुर ने इसी माह से भवन, भूमियों की टैक्स की पुनरीक्षित दरें लागू कर दी है। यह टैक्स भवनों के निर्माण के आधार पर लगाया गया है। पिछले साल और इस साल मिलाकर कुल 20 फीसदी टैक्स वृद्धि की गई है। इसे दो खंड अ और ब में विभाजित किया गया है। तीन झोन में आवासीय, व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लगाया गया है।
खास बात यह है कि यह टैक्स 4 साल बाद बढ़ाया गया है। इससे पहले 2021 में टैक्स बढ़ाया गया था। अब 2025 में 20 फीसदी टैक्स लगा है जो प्रदेश की 16 नगर निगमों में सबसे कम है।
ऐसे समझें टैक्स की स्थिति-
आरसीसी, आरबीसी या पत्थर क छत युक्त पक्के भवन- इसके तहत झोन नंबर 1 में आवासीय 87 व्यवसायिक टैक्स 144 रूपए रहेगा। झोन 2 में आवासीय 100, व्यावसायिक 129, झोन 3 में आवासीय 143, व्यावसायिक 171 रूपए टैक्स वार्षिक रहेगा।
सीमेंट या लोहे के चादर, कवेलू की छत युक्त पक्के मकान- झोन 1 में आवासीय 71 रूपए, व्यावसायिक 100, झोन 2 में आवासीय 87, व्यावसायिक 114, झोन 3 में आवासीय 129, व्यावसायिक 156 रूपए वार्षिक रहेगा।
अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन जो खंड एक व दो में नहीं आते- झोन नंबर 1 आवासीय 57, व्यावसायिक 87, झोन 2 आवासीय 71, व्यावसायिक 100 व झोन 3 में आवासीय 114 तथा व्यावसायिक 143 रूपए वार्षिक रहेगा।
खंड-ब भूमियों पर संपत्ति मूल्य की दरें, वार्ड वाइज
विकसित भूमि- आवासीय वार्ड नंबर नंबर 2, 3, 6, 15, 17, 44, 45, 46, 47 और 48 में आवासीय टैक्स प्रति वर्ग मीटर की दर से आवासीय 65, व्यावसायिक 72 रूपए, अविकसित 42, व्यावसायिक 51, इसी तरह वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 36, 37 व 43 में आवासीय 70, व्यावसायिक 77, अविकसित में आवासीय 48, व्यावसायिक 55 रूपए प्रति वर्ग मीटर वार्षिक भाड़ा मूल्य। वहीं वार्ड नंबर 11,12, 27, 28,29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 और 42 में आवासीय 77, व्यावसायिक 84, अविकसित में आवासीय 55 और व्यावसायिक 63 रूपए प्रति वर्ग मीटर वार्षिक भाड़ा।
ऐसे बढ़ाया कर
निगम के अनुसार खंड-अ और खं डमें दी गई भवन, भूमि की वर्तमान दर योग्य संपत्ति मूल्य की दरों में वर्ष 2024-25 में 10 प्रतिशत, 2025-26 में 10 प्रतिशत इस तरह प्रचलित दरों में 2025-26 में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाती है।
यह भी खास
– 6000 रूपए वार्षिक भाड़ा मूल्य तक की संपत्तियां शासन के निर्देश पर संपत्ति कर से मुक्त रखी जाएगी, लेकिन 6 हजार से अधिक वार्षिक भाड़ा होने पर भवन, भूमि पर 2 प्रतिशत की दर से नगरीय विकास उपकर देना होगा।
– मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रावधान के अनुसार संपत्ति कर से छूट की पात्रता होगी।
– ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही है और भवानों से अलग रिक्त भूमि पर मार्जिवन ओवन वार्षिक भाड़ा मूल्य के प्रयोजन से मुक्त रहेगी।
– ऐसे पुराने भवन जो किराये पर दिए गए हैं। उनके किराए की राशि आदि देय संपत्तिकर की राशि से कम है तब ऐसे भवनों पर देय संपत्ति कर किराये की राशि तक सीमित होगी। भवन स्वामी, किरायेदार को किरायानामा या शपथ पत्र देना होगा।
– जिन भवनों का मूल्य 6000 रूपए से अधिक है उन भवन, भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 2 प्रतिशत वार्षिक शिक्षा उपकर अवधारित किया जाएगा।
– समेकित कर की न्यूनतम दर प्रति संपत्ति प्रति यूनिट 240 वार्षिक की दर से आरोपित होगी।
– भवनों, मकानों, दुकानों में नल संयोजन न होने की दशा में 100 रूपए प्रति यूनिट की दर से कर आरोपित होगा।
-कर की अदायगी 31 मार्च 2026 तय की गई है। इसके बाद 10 फीसदी अधिभार लगेगा।
वर्जन-
20 प्रतिशत टैक्स वृद्धि हुई है।
संपत्तिकर पर 20 फीसदी की टैक्स वृद्धि हुई है। यह टैक्स प्रदेश की 16 नगर निगमों में सबसे कम है। नगर निगम ने 4 साल बाद टैक्स बढ़ाया है। 2021 से टैक्स नहीं बढ़ाया गया था। लोगों को पर्याप्त छूटें भी दी गई हैं।
-संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर