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Sunday, April 20, 2025
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डीजे संचालक बोले- हमें डीजे बजाने की नहीं मिल रही परमिशन, कलेक्टर ने कहा निर्धारित शर्तों पर दे रहे परमिशन 

  •  डीजे संचालकों ने सुनाया दर्द, बोले, कर्ज लेकर कर रहे काम, लोन की किस्तें चल रही

  •  शहर में 200 से ज्यादा डीजे संचालक, कलेक्टर ने कहा, परमिशन लेना जरूरी

बुरहानपुर। मप्र सरकार द्वारा लाउड स्पीकर और डीजे संचालन को लेकर काफी सख्त है। इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इधर डीजे संचालकों का कहना है कि हमें डीजे बजाने की परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। निर्धारित नियमों के तहत परमिशन दी जा रही है।
पिछले दिनों लाउड स्पीकर के साथ ही प्रशासन ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर डीजे संचालन के लिए नियम तय किए हैं, इसे लेकर डीजे संचालक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल सहित अफसरों से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई।
हमने कर्ज लेकर शुरू किया काम, ऑर्डर पहले से बुक थे
डीजे संचालकों ने कहा- हमें डीजे की परमिशन नहीं मिल रही है। थाना स्तर पर बैठकें कर हमें डीजे बजाने से मना किया गया है। भूपेश जोशी ने कहा- हमने कर्ज लेकर काम चालू किया। ऑर्डर लेकर रखा है, लेकिन डीजे नहीं बजा पा रहे है। शहर में करीब 200 डीजे वाले हैं। साथ ही कर्मचारी भी हैं। सभी थाना क्षेत्रों में बुलाया गया था। हमारी मांग है कि समय सीमा और डेसीबल दिया जाए।
पड़ोसी जिले महाराष्ट्र में 10 बजे बंद हो जाते हैं डीजे
संचालकों ने कहा- महाराष्ट्र में रात 10 बजे डीजे बंद हो जाता है। यहां भी यह व्यवस्था हो कि एक समय तय कर दिया जाए। सभी की किस्त चल रही है। इसलिए कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। शादी, विवाह आदि में भी परमिशन नहीं है।
अब तक 100 से अधिक स्थानों से हटाए लाउड स्पीकर
जिले में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर स्वेच्छा से निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले करीब 60 से अधिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। दूसरे दिन मंगलवार को भी लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटाए गए।
वर्जन-
निर्धारित डेसीबल के संचालन जरूरी, परमिशन दे रहे
शहरी क्षेत्र में 55 डेसीबल दिन में और 45 डेसीबल की सीमा रात में निर्धारित की गई है। 10 बजे से से छह बिना परमिशन एलाउ नहीं। इसके लिए तहसीलदार से परमिशन लेना जरूरी है। डीजे संचालकों को कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर हो रहा है। डीजे ऑनर, कम्युनिटी हॉल की जिम्मेदारी है कि वह खुद आवेदन कर परमिशन लें। दो साउंड बॉक्स से अधिक कहीं नहीं बजेगा।
– भव्या मित्तल, कलेक्टर बुरहानपुर

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