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हाईकोर्ट आदेश- कुंडी भंडारा की गुम हो चुकी एक कुंडी की 60 दिन में जांच हो

  • कुछ माह पहले ही यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज की अस्थायी सूची में कुंडी भंडारा को किया है शामिल

बुरहानपुर। मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में दायर एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है कि कुंडी भंडारा के मामले में एक कुंडी की जांच कर 60 दिन में स्थिति स्पष्ट की जाए।
दरअसल इसे लेकर बलीराम धुर्वे निवासी इंदिरा कॉलोनी ने हाईकोर्ट में निरंजन नागर आदि के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण मंगल परिसर में राष्ट्रीय धरोहर कुंडी भंडारा की एक कुंडी थी जिसे नष्ट कर दिया गया है। इस मामले में हाईकोई ने 15 मई 24 को आदेश पारित किया जिसकी जांच कलेक्टर द्वारा की जा रही है। बुरहानपुर में राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर होने से इसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। कुंडी भंडारे की कुंडियां जिले में विभिन्न स्थानों पर है। इसे लेकर नगर निगम, तहसीलदार, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी। जब शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया तो पीड़ित ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। शिकायत के अनुसार श्रीकृष्ण मंगल परिसर में कुंडी जिस स्थान पर थी वहां कुंडी के पास एक बेलपत्र का वृक्ष भी काफी समय से मौजूद है, लेकिन कुंडी को नष्ट कर दिया गया। कुंडी वाले स्थान की खुदाई कर उसका निरीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति पता चलेगी। उसे नष्ट करना एक अवैधानिक कृत्य है। उसमें पानी की मोटर डालकर उसका उपयोग किया जा रहा है।

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