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2023 में आरोपियों पर दर्ज हुआ था केस
बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के जनजातीय बाहुल धूलकोट क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के प्रयास करने के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी भैया उर्फ भैयालाल और भाउलाल को तीन साल की जेल और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि ग्राम धूलकोट क्षेत्र में गत 18 जुलाई 2023 से एक माह पहले मिठठु फलिया में फरियादी दिनेश जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। उसे आरोपियों ने प्रलोभन दिया कि वह क्रिश्यचन धर्म अपना ले तो उसके घर बीमारी खत्म हो जाएगी और उसे लाभ होगा। आरोपियों द्वारा क्षेत्र में अन्य लोगों का भी धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपियों को धर्म परिवर्तन करने के प्रयास किए जाने के अपराध मे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 मे 3 साल की जेल और 50 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया।