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हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की कार्रवाई
बुरहानपुर। नगर निगम ने सोमवार को सिंधी बस्ती स्थित पांडारोल नाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए 41 रहवासियों को नोटिस जारी किया। यह कदम उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका और उसके बाद किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया। इन नोटिसों ने पठानवाड़ी और सिंधी बस्ती के निवासियों में रोष पैदा कर दिया है, जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें नगर निगम द्वारा पट्टे दिए गए थे। गुरुवार को बड़ी संख्या में पठानवाड़ी और सिंधी बस्ती के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
नगर निगम के पट्टे पर सवाल
रहवासी असमा मुकरम ने बताया कि उन्हें 17 दिसंबर को जारी नोटिस में वार्ड नंबर-40 गुरुनानक वार्ड से संबंधित निर्माण को अतिक्रमण बताया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने खुद पट्टे जारी किए थे, फिर अब मकान खाली करने का आदेश क्यों दिया जा रहा है?
प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला लाभ
अकरम पठान सहित रहवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा दिए गए पट्टों के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और उन्होंने पक्के मकान बनाए। अब इन मकानों को अतिक्रमण बताना अनुचित है। गुरुवार को बड़ी संख्या में पठानवाड़ी और सिंधी बस्ती के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
अतिक्रमण की शिकायत, नोटिस दिए
नाले पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर सीमांकन किया गया, जिसमें 41 लोगों के स्थायी निर्माण को अतिक्रमण के तहत पाया गया। नोटिस जारी किए गए हैं, और इनके जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में पट्टे जारी होने और प्रधानमंत्री आवास बनने की जानकारी सामने आई है।
– संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर