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सुभाष काकडे रिश्वत मामले में दोषी: कलेक्टर ने भृत्य पद पर किया स्थानांतरित

  • सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर सहायक ग्रेड-3 पर कार्रवाई

बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय खकनार में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकडे को पद के दुरुपयोग और वित्तीय लाभ लेने के आरोप में दोषी पाते हुए भृत्य के पद पर अवनत कर दिया है। यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के तहत की गई।
जनसुनवाई के दौरान सुभाष काकडे पर आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के लिए रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जुलाई 2024 में काकडे को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई।
नहीं दिया संतोषजनक स्पष्टीकरण
जांच अधिकारी, अपर कलेक्टर और परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुनवाई में पर्याप्त अवसर देने के बावजूद सुभाष काकडे अपना संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 13 और 14 का उल्लंघन किया, जो पद के दुरुपयोग और वित्तीय लाभ की श्रेणी में आता है।
भृत्य पद पर स्थानांतरित
कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए सुभाष काकडे को नेपानगर के रिक्त भृत्य पद पर स्थानांतरित कर दिया। साथ ही, उनके निलंबन को समाप्त करते हुए निलंबन अवधि को “अकार्य दिवस” घोषित किया।
यह कार्रवाई प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर संदेश देने का प्रयास है।

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