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युवक को रौंदता हुआ निकला पाड़ा- हर बार एफआईआर, फिर भी नहीं रूक रही पाड़ों की टक्कर

अब तक जिले में 10 से अधिक एफआईआर, अब गव्हाना में टक्कर कराने पर 15 पर केस बुरहानपुर। जिले में पाड़ों की टक्कर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बाद भी पाड़ों टक्कर नहीं रूक रही है। आयोजनकर्ता, हेला मालिक पुलिस से बेखौफ हैं। पुलिस हर बार आयोजन के बाद समिति सदस्यों और […]

  • अब तक जिले में 10 से अधिक एफआईआर, अब गव्हाना में टक्कर कराने पर 15 पर केस

बुरहानपुर। जिले में पाड़ों की टक्कर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बाद भी पाड़ों टक्कर नहीं रूक रही है। आयोजनकर्ता, हेला मालिक पुलिस से बेखौफ हैं। पुलिस हर बार आयोजन के बाद समिति सदस्यों और पाड़ा मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। करीब 3 माह की अवधि में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। ताजा मामला गव्हाना क्षेत्र का है जहां एक युवक को टक्कर के दौरान पड़ा रौंदता हुआ दौड़ गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 15 आयोजन, पाड़ा मालिकों पर केस दर्ज किया है, लेकिन किसी भी कोई बड़ी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
दरअसल मेले की परमिशन लेकर बिना अनुमति पाड़ों की टक्कर कराए जाने के मामले में शिकारपुरा थाना पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें आयोजन समिति के 6 सदस्य और 9 पाड़ा मालिक शामिल हैं। शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पंवार के अनुसार ग्राम गव्हाना में ताप्ती नदी के किनारे 28 फरवरी को मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान पाड़ों टक्कर भी कराई गई। पुलिस ने समझाईश दी, लेकिन काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। पुलिस द्वारा पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी कराई गई।
इनके खिलाफ केस दर्ज
जांच के बाद आयोजन समिति के युवराज सूर्यवंशी, महेंद्र धाडे, गणेश कोली, ज्ञानेश्वर पंवार, राहुल धाडे, सागर व हेला मालिक राजू पिता गणेश यादव प्रतापपुरा, गणेश पिता लालचंद यादव निवासी महाजनापेठ, मेहबूब शाह निवासी नेहरूनगर, अजय पिता साहेबराव निवासी ग्राम लोनी, अक्षय पिता युवराज कोली निवासी गव्हाना, नितिन पिता महेंद्र मेडे निवासी लोनी, अक्षय पिता नरेंद्र महाजन निवासी राजघाट, अजय पिता अनिल बर्डे निवासी लोनी व गोलू पिता साहेबराव निवासी ग्राम टिटगांवकला व अन्य के खिलाफ धारा 223, 123, 3-5 बीएनएस की धारा 11-1 घ पशुओं के प्रति कू्ररता अधिनियम 1960 क तहत केस दर्ज किया गया।
और इधर…..।
पिकअप वाहन में अवैध तरीके से क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाए जा रहे गोवंश जब्त, 3 आरोपियों को पकड़ा
बुरहानपुर। पिकअप वाहन में अवैध तरीके से क्रूरतापूर्वक गोवंश भरकर ले जा रहे 3 आरोपियों को शाहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार बुरहानपुर जलगांव जामोद रोड पर रायसाना फाटे के पास दर्यापुर की ओर से एक पिकअप वाहन एमएच 04 एफपी 2620 में अवैध तरीके से गोवंश भरकर ले जाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। वाहन चालक मनोज पिता प्रभु जाधव 36 निवासी सेलगांव और उसके साथ वाहन में बैठे आरोपी सुदाम पिता ईश्वर पवार निवासी ग्राम डोंगरगांव व घनश्याम पिता सुपडु चौहान निवासी सेलगांव को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने कुबूला की वह यह गोवंश वध के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। आरोपी ने वाहन चालक ने बैल खुद के होना बताए। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों से पिकअप वाहन आर चार गोवंश बैल 3.73 लाख की जब्ती की।

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