राष्ट्रीय अपराध राजनीति मध्यप्रदेश कटनी आलेख बुरहानपुर जनसम्पर्क

कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है कांग्रेस नेता की निमाड़ वैली स्कूल, अब हटेगा अतिक्रमण

- फर्जी किरायेदारी और अवैध निर्माण उजागर, वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर को सौंपा पत्र

On: September 23, 2025 8:33 PM
Follow Us:
कब्रिस्तान की जमीन पर बनी निमाड़ वैली स्कूल, वक्फ बोर्ड ने दिए हटाने के आदेश
  • भाजपा नेता बोले—कब्रिस्तान की जमीन पर 3 मंजिला स्कूल खड़ा किया गया, 2017 से लंबित कार्रवाई

बुरहानपुर। बुरहानपुर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद काजी के बेटे नूर काजी द्वारा गणपति नाका के पास संचालित निमाड़ वैली स्कूल कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है। इस पर किया गया अतिक्रमण और गलत तरीके से सामुदायिक भवन में चल रही स्कूल से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसे लेकर हाल ही में मप्र वक्फ बोर्ड की ओर से कलेक्टर के नाम एक पत्र भेजा गया है जिसे वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शेख फारूक और भाजपा नेता अजहर उल हक ने मंगलवार को कलेक्टर को सौंपा।

भाजपा नेता अजहर उल हक ने बताया निमाड़ वैली स्कूल ऐमागिर्द की कब्रिस्तान की जमीन पर संचालित हो रही है। पूर्व विधायक ने यहां अतिक्रमण कर 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली। अपने विधायक रहते समय सामुदायिक भवन बनाया था। अब वहां स्कूल चल रही है। हमने फर्जी किरायेदारी की भी शिकायत की थी। मान्यता रद्द करने और फर्जी किरायेदारी की शिकायत को जांच में सही पाया गया। हाईकोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर को डायरेक्शन दिया था, लेकिन इस मामले में कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसके बाद हम वक्फ बोर्ड भोपाल गए थे। वहां से नियमों का हवाला देकर कलेक्टर को पत्र भेजा गया है कि निर्माण अवैध है। कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सामुदायिक भवन वापस दिलाया जाए और अतिक्रमण भी हटाया जाए। साथ ही फर्जी किरायेदारी जिसने भी दी थी उन पर भी कार्रवाई हो। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शेख फारूक ने कहा कलेक्टर को वक्फ बोर्ड से जारी पत्र देकर स्थिति से अवगत कराया गया है।

कलेक्टर के नाम यह जारी किया गया पत्र

मप्र वक्फ बोर्ड के सीईओ ने कलेक्टर को पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि वक्फ कब्रिस्तान ऐमागिर्द के खसरा नंबर 222 पर संचालित स्कूल द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए जबलपुर उच्च न्यायालय से आदेश पारित हुए थे। आजाद एजुकेशन सोसायटी द्वारा वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। बिना अनुमति निर्माण कर वहां स्कूल संचालित किया जा रहा है जो वक्फ अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। कब्रिस्तान की भूमि किसी भी स्थिति में अन्य प्रयोजन के लिए नहीं दी जा सकती। न ही इसकी नोईयत बदली जा सकती है। वक्फ बोर्ड की ओर से 21 अगस्त 2017 को बेदखली के आदेश पारित किए गए थे, लेकिन अब तक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

पिछले दिनों लगे थे आरोप

गौरतलब है कि पूर्व विधायक हमीद काजी के बेटे नूर काजी की ओर से संचालित निमाड़ वैली स्कूल पर कुछ दिनों पहले भी आरोप लगे थे। दरअसल यहां युवक कांग्रेस के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगे थे। इसकी जांच डीईओ कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने क्लिन चिट दे दी थी। अब नए सिरे से स्कूल से प्रतिवेदन मांगा गया है। अब स्कूल ही अवैध तरीके संचालित होने की बात सामने आई है।

वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामला विचाराधीन

“मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता केवल भ्रम फैला रहे हैं। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा।”

– नूर काजी, संचालक-निमाड़ वैली स्कूल बुरहानपुर

ये भी पढ़े- निमाड़ वैली स्कूल को क्लिन चिट- पूर्व विधायक के सामने नतमस्तक शिक्षा विभाग

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment

PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser