बुरहानपुर। मुख्य कार्यकम परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें शहर के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, मीडियाकर्मी, स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह तीनों नए कानून लाने का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है। नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य को समान रूप महत्व दिया गया है। इलेक्ट्रानिक यंत्र के माध्यम कथन लेख किए जाएंगे। समन की तामिली हो सकेगी। अपराध में पीड़ित व्यक्ति को पूरा न्याय मिल सके, यही कानून की मूल भावना है। कलेक्टर भव्या मित्तल, महापौर माधुरी अतुल पटेल, पूर्व महापौर अतुल पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। संचालन अधिवक्ता संतोष देवताले ने किया। आभार एएसपी एसएस कनेश ने माना।
जिलेभर में आयोजन- नए कानूनों से आमजन को किया जागरूक
नए कानून लागू होने पर पुलिस विभाग की ओर से 1 जुलाई को थानों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख कार्यक्रम लालबाग के परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में हुआ जहां एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार भी शामिल हुए। एसपी ने आधुनिक समय में कानून की उपयोगिता, टेक्नालॉजी के समावेश पर विस्तार से जानकारी दी। स्कूली विद्यार्थियों, महिलाओं, आमजन ने उत्साह से जनसंवाद में भाग लिया। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। नए कानून के प्रावधान बताए। नए कानून के तहत पुलिस के विवेचकों को पहले ही प्रशिक्षण दे दिया गया था। कोतवाली थाने की ओर से सेवासदन लॉ कॉलेज, शिकारपुरा थाने की ओर से गुर्जर भवन, गणपति नाका थाना की ओर से हुसैनी हॉल, नेपानगर थाने की ओर से नेप ऑडिटोरियम और खकनार थाने की ओर से जनपद भवन में कार्यक्रम हुआ। शाहपुर थाने की ओर से मंगल भवन, निंबोला थाने की ओर से बिम्ट्स कॉलेज में आयोजन किया गया।
नेपानगर में भी आयोजन हुआ
नेपानगर में नेपा ऑडिटोरियम में पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित गया। इस दौरान आमजन को नए कानूनों से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने विद्यार्थियों को कानून लागू होने, उसके प्रावधान से अवगत कराया। इस दौरान नपाध्यक्ष भारती पाटिल, पूर्व नपाध्यक्ष राजेश चौहान, सोहन सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय विंजयवर्गीय, सिटीजन स्कूल, उर्दू स्कूल के कक्षा 11वीं, 12वीं के विद्यार्थी, शिक्षक, सीवल, डवालीकला, पलासुर, सातपायरी, भातखेड़ा के सरपंच, सचिव सहित अन्य मौजूद थे।
जिले के खकनार में दर्ज हुई पहली एफआईआर
देशभर में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हुए हैं। इसे लेकर आमजन में जागरूकता पैदा की जा रही है। सोमवार को जिलेभर में पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यकम आयोजित किए गए तो वहीं नए कानून लागू होने के बाद सबसे पहली एफआईआर खकनार थाने में मारपीट की दर्ज की गई है। एक व्यक्ति ने उधारी के 100 रूपए मांगने की बात पर विवाद किया। गालियां दी। मना किया तो हाथ, मुक्कों से मारपीट की। बाद में हाथ में लिए पत्थर से हमला किया। इस मामले में खकनार थाने में शिकायत होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आज से ही लागू भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 2023 की धारा 296, 115 और 351-2 के तहत केस दर्ज किया। यह एफआईआर 1 जुलाई शाम 4.15 बजे दर्ज की गई।
दरअसल सोहनलाल पिता दिगंबर चतुरकर 42 निवासी ग्राम निमंदड़ ने थाने में आकर सूचना दी सोमवार शाम 4 बजे मैं बाल कटवाने नितिन की बाल कटिंग की दुकान पर गया था वहां गांव का गोलु पिता शिवराम कोली भी था जो पुरानी उधारी के 100 रूपए मांगने की बात को लेकर गालियां देने लगा। मना किया तो हाथ, मुक्कों से मारपीट करने लगा फिर पत्थर उठाकर मारा जिससे मेरी बांयी आंख के उपर, होंठ पर चोट आई और खून निकलने लगा। जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में जिले की पहली एफआईआर नए कानून के तहत दर्ज हुई। खकनार थाना टीआई ने विनय आर्य ने फरियादी की रिपोर्ट दर्ज की।