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नेपा मिल सीएमडी को एसडीएम ने लिखा पत्र- कहा, नेपानगर शहरी क्षेत्र के 19 वार्डों में अतिक्रमण, कार्रवाई करें

बुरहानपुर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजमेरसिंह गौड़ ने नेपा मिल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि नगर के 19 वार्डों में जो अतिक्रमण पसरा हुआ है उसे लेकर मिल गंभीरता बरते और कार्रवाई करे। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सुरक्षा उपकरण रखवाने की बात कही गई है। एसडीएम की ओर […]

बुरहानपुर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजमेरसिंह गौड़ ने नेपा मिल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि नगर के 19 वार्डों में जो अतिक्रमण पसरा हुआ है उसे लेकर मिल गंभीरता बरते और कार्रवाई करे। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सुरक्षा उपकरण रखवाने की बात कही गई है।
एसडीएम की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार नगर पालिका परिषद नेपानगर का गठन 27 मई सन 1995 को हुया है जिसके तहत नेपानगर नेपा लिमिटेड के शहरी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 01 से 13 व वार्ड क्रमांक 16 से 21 कुल 19 वार्ड है जिसमें बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली सफाई आदि का कार्य नगर पालिका नेपानगर द्वारा अनवरत किया जा रहा है। चूंकी नगर पालिका परिषद नेपानगर का गठन राजस्व वार्डों सहित नेपा लिमिटेड को लीज पर दी गई। भूमि सहित सम्पूर्ण क्षेत्र राज्य शासन के आदेशानुसार नगर पालिका परिषद नेपानगर में निहित हो चुका हैं। जिससे नेपा लिमिटेड के 19 वार्डो में भवन अनुज्ञा आदि व अन्य करों का भुगतान नियमानुसार नगर पालिका परिषद नेपानगर को किया जाना है जो आपके द्वारा न किया जाकर अनावश्यक पत्र व्यवहार किया जाने से गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। नगर पालिका को आर्थिक क्षति होने से शहर के अतिआवश्यक विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि अनावश्यक पत्र व्यवहार न करते हुए नियमानुसार नगर पालिका नेपानगर से समन्वय स्थापित कर शहर के विकास कार्यों मे सहयोग करेंगे।
निर्माण कार्य की मौन अनुमति दी जा रही
नगर पालिका परिषद नेपानगर से नेपा लिमिटेड क्षेत्र के 19 वार्डो में नवीन भवनों के निर्माण व नवीनीकरण आदि की विधिवत स्वीकृति आपके द्वारा अवंटित भू.खण्ड पर निर्मित होने वाले आवासों, दुकानों आदि की स्वीकृति मात्र मरम्मत शुल्क जमा करवा कर दी जा रही है जबकि भवन का नक्शा, डिजाइन, ड्राइंग, मानक मापदण्डों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वाटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान होने पर ही भवन अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। लेकिन देखा जा रहा है कि आपके द्वारा नगर पालिका से बिना अनुमति प्राप्त किए बिना नक्शा स्वीकृत करायेए निर्माण कार्य करवाये जाने की मौन अनुमति दी जा रही है जो नगर पालिका अधिनियम के विपरित होकर इस प्रकार का निर्माण कार्य पूर्ण रुप से अवैध माना जाएगा। निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। विधिवत अनुमति प्राप्त करें अन्यथा की स्थिति में निर्माणकर्ता के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिना सुरक्षा मापदण्डों के निर्माण किया जाता है और उससे कोई जनहानि होती है तो आपके विरुध्द भी मामला दर्ज हो सकता है।
लंबे समय से चल रहा पत्र व्यवहार
गौरतलब है कि काफी समय से नगर पालिका और नेपानगर के बीच लंबे समय से पत्र व्यवहार चल रहा है। शहर में जगह जगह अतिक्रमण पसरा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब एसडीएम को पत्र लिखना पड़ा।

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