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शनवारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 24.41 लाख रूपए किए थे चोरी
बुरहानपुर। जिनके पास पासवर्ड था वही एटीएम से पैसा चुराते थे। जांच में इस बात का खुलासा होने पर आरोपियों को पकड़ा गया था। छह साल बाद मामले में फैसला आया और 2 आरोपियों को कोर्ट ने तीन तीन साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल शनवारा बुरहानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के एटीएम से 24ण्41 लाख रूपए चोरी करने के मामले में आरोपियों को कोर्ट ने तीन तीन साल की सजा और 3 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह एक बहुचर्चित और चिन्हित प्रकरण था। जिला अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर ने बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयकुमार यदु ने आरोपी हुकुमचंद, अनिल को धारा 408 भादंवि में 3-3 वर्ष तथा एक एक हजार रूपये जुर्माना, आरोपी हुकुमचंद को धारा 380 भादंसं में 1-1 साल और धारा 457 भादंवि में 1 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। कुल 3 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बैंक के लेखापाल को लोगों ने की थी शिकायत, एटीएम से नहीं निकल रहे थे रूपए
भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा शनवारा के लेखापाल को ग्राहकों ने बताया कि बैंक परिसर के बाहर लगे एटीएम से राशि नहीं निकल रही है। बैंक शाखा प्रबंधक एसएन अनवेकर ने एटीएम मशीन की जांच कर कैश की कैसेट में रूपये कम होना पाए। बैंक अफसरों ने 22 दिसंबर 2017 शाम 5 बजे एटीएम मशीन में 25 लाख रूपये भरे थे। एटीएम में पहले से 10.20 लाख 500 रूपये थे। तब एटीएम में लगे कैमरे का फुटेज देखने पर 23 दिसंबर 2017 को सुबह करीब 6 बजे एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम में घुसता नजर आया। उसने बिजली के तारों को काटकर एटीएम खोलकर रूपये थैले में भरे और ले गया। एटीएम का दरवाजा सिर्फ पासवर्ड से खोला जा सकता है और पासवर्ड की जानकारी केवल शाखा अधिकारी और कैश प्रभारी को होती है। बैंक के प्रबंधक ने एटीएम में जमा राशि के विवरण सहित लिखित शिकायत पुलिस को की।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ाए थे आरोपी
पुलिस उपनिरीक्षक लखनसिंह बघेल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बैंक अधिकारियो को दिखाकर आरोपीगण की पहचान कराई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि आरोपी हुकुमचंद को पासवर्ड की जानकारी रहती है और वह एटीएम मशीन में रूपये डालने का काम करता है। आरोपी हुकुमचंद को एटीएम मशीन में डालने के लिए दिये जाने वाले रूपये में से हुकुमचंद कुछ रूपये एटीएम मशीन में न डालकर अलग अलग समय पर अपने पास रख लेता था और इस कार्य में उसकी सहायता आरोपी अनिल द्वारा की जाती थी। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यातयालय में प्रस्तुत किया गया। शनिवार को आरोपियों को सजा सुनाई गई।