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शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण अवैध- 2020 से नगर निगम 90 दुकानदार, रहवासियों को लगातार जारी कर रहा नोटिस 

अब नगर निगम ने किया टैक्स निर्धारण, दुकानदार, रहवासियों से की जाएगी वसूली, अब तक ग्राम पंचायत को देते रहे टैक्स बुरहानपुर। हमीदपुरा के हजरत गोटिया पीर क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक काम्प्लेक्स, दुकानों को नगर निगम ने अवैध माना है। इसे लेकर 2020 से 90 से अधिक रहवासियों, दुकान संचालकों, व्यावसायिक काम्प्लेक्स संचालकों

On: January 6, 2024 8:01 PM
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  • अब नगर निगम ने किया टैक्स निर्धारण, दुकानदार, रहवासियों से की जाएगी वसूली, अब तक ग्राम पंचायत को देते रहे टैक्स

बुरहानपुर। हमीदपुरा के हजरत गोटिया पीर क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक काम्प्लेक्स, दुकानों को नगर निगम ने अवैध माना है। इसे लेकर 2020 से 90 से अधिक रहवासियों, दुकान संचालकों, व्यावसायिक काम्प्लेक्स संचालकों को नोटिस जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। बेसमेंट, दुकानों, काम्प्लेक्स का निर्माण ग्राम पंचायत ऐमागिर्द से अनुमति लेकर कराया गया जबकि 2015 में ही मप्र सरकार की ओर से नोटिफीकेशन जारी कर हमीदपुरा क्षेत्र को नगर निगम के अधिन कर दिया गया था। हालांकि नगर निगम की ओर से भी लापरवाही बरती गई और करीब पांच साल बाद नोटिस देने की प्रक्रियाएं शुरू की गई। तीन दिन पहले निगम अमला हमीदपुरा क्षेत्र पहुंच था। यहां विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। बाद में एक मॉल संचालक मॉल बंद करके चला गया था। काफी विवाद भी किया था, लेकिन अब नगर निगम ने कर सीमा का निर्धारण कर दिया है। 90 रहवासियों, दुकानदारों, मॉल संचालकों से निगम टैक्स वसूली करेगा।
निगम ने निर्माण को अवैध बताया
नगर निगम ने निर्माण कार्य को अवैध बताया है। साथ ही सभी का साइज के हिसाब से कर निर्धारण कर लिया गया है। तीन माह पहले 90 से अधिक लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। बिना अनुमति निर्माण करने वाले लोगों से अब वसूली होगी। यहां किसी ने बिना अनुमति बेसमेंट तो किसी ने टीनशेड निर्माण, मॉल निर्माण, दुकान निर्माण कराया है।
इन्हें जारी किए गए थे नोटिस
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मॉल संचालक को भी जारी किए गए थे कईं बार नोटिस
शाह एंड शाह मॉल संचालक राहुल रमेश शाह को भी नगर निगम द्वारा कईं बार नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि नगर निगम की बिना अनुमति 25 बाय 80 और 35 बाय 60 फिट का जी प्लस 2 बेसमेंट भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसकी विधिवत निगम से अनुमति नहीं ली गई है। यह नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 283 का उल्लंघन है। सात दिन में जवाब दें। जबकि मॉल संचालक का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। इसी तरह प्रशांत रमेश शाह को बिना अनुमति भवन निर्माण, दीपक गोधवानी, राकेश लधाराम खटवानी और शांति फर्नीचर को भी बिना अनुमति भवन निर्माण का नोटिस दिया गया था। लधाराम खटवानी के नाम से भी अवैध निर्माण किए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे। राजेंद्र तारवाला द्वारा दुकानें, बाउंड्रीवाल, भवन बिना अनुमति बनाए गए। उन्हें भी 2020 से लगातार नोटिस दिए गए।
वर्जन
हमीदपुरा के हजरत गोटिया पीर क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक काम्प्लेक्स, दुकान संचालकों को नोटिस दिए गए थे। दुकानों की नपती की गई। बकाया टेक्स राशि वसूली की जायेंगी। फ़िलहाल अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएंगी।
– प्रेम कुमार साहू, कार्यपालन यंत्री नपानि

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