19.4 C
Burhānpur
Friday, November 15, 2024
19.4 C
Burhānpur
Homeबुरहानपुरशॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण अवैध- 2020 से नगर निगम 90 दुकानदार, रहवासियों...
Burhānpur
scattered clouds
19.4 ° C
19.4 °
19.4 °
54 %
1kmh
42 %
Fri
31 °
Sat
31 °
Sun
32 °
Mon
31 °
Tue
31 °
spot_img

शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण अवैध- 2020 से नगर निगम 90 दुकानदार, रहवासियों को लगातार जारी कर रहा नोटिस 

  • अब नगर निगम ने किया टैक्स निर्धारण, दुकानदार, रहवासियों से की जाएगी वसूली, अब तक ग्राम पंचायत को देते रहे टैक्स

बुरहानपुर। हमीदपुरा के हजरत गोटिया पीर क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक काम्प्लेक्स, दुकानों को नगर निगम ने अवैध माना है। इसे लेकर 2020 से 90 से अधिक रहवासियों, दुकान संचालकों, व्यावसायिक काम्प्लेक्स संचालकों को नोटिस जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। बेसमेंट, दुकानों, काम्प्लेक्स का निर्माण ग्राम पंचायत ऐमागिर्द से अनुमति लेकर कराया गया जबकि 2015 में ही मप्र सरकार की ओर से नोटिफीकेशन जारी कर हमीदपुरा क्षेत्र को नगर निगम के अधिन कर दिया गया था। हालांकि नगर निगम की ओर से भी लापरवाही बरती गई और करीब पांच साल बाद नोटिस देने की प्रक्रियाएं शुरू की गई। तीन दिन पहले निगम अमला हमीदपुरा क्षेत्र पहुंच था। यहां विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। बाद में एक मॉल संचालक मॉल बंद करके चला गया था। काफी विवाद भी किया था, लेकिन अब नगर निगम ने कर सीमा का निर्धारण कर दिया है। 90 रहवासियों, दुकानदारों, मॉल संचालकों से निगम टैक्स वसूली करेगा।
निगम ने निर्माण को अवैध बताया
नगर निगम ने निर्माण कार्य को अवैध बताया है। साथ ही सभी का साइज के हिसाब से कर निर्धारण कर लिया गया है। तीन माह पहले 90 से अधिक लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। बिना अनुमति निर्माण करने वाले लोगों से अब वसूली होगी। यहां किसी ने बिना अनुमति बेसमेंट तो किसी ने टीनशेड निर्माण, मॉल निर्माण, दुकान निर्माण कराया है।
इन्हें जारी किए गए थे नोटिस
भिलाई आयरन, हकीमी स्टोर्स, राज स्टील, बादशाह स्टील, लधाराम सेठ, शाह एंड शाह इलेक्ट्रिकल, गुरूकृपा फर्नीचर, शांति इलेक्ट्रिक, सुपर बाजार, तकाउल्ला हाशमी, त्रिलोकचंद एंड संस, डीबी शॉपिंग, गागनदास मूलचंद पेशवानी, बुरहानी सीमेंट, भारत हार्डवेयर, हेप्पी लाइट, ग्लास हाउस, भोजवानी, बुरहानपुर रोडवेज, अजीत छाबड़िया, डॉ. निकहत अफरीन, तकलीवाला ग्लास, युसूफ मोहम्मद साहब, मोईन उद्दीन, नसीम बानो, शकेलुजमा रफीउजमा, नईम उज्जमा, हनीफ उद्दीन, उमर फारूक, शेख करीम, परदिया खान, नसीम बाना, शकील अहमद रहमत, फिरदोस बानो, नूर उल्ला बी, अशफाक हुसैन, इकबाल खुर्शीद, माजित अली, रेश्मा मेहमूद, मधुसुदन पटेल, अंजुम फिरदोस, शेख अलीम, शाहिस्ता परवीन, रूकसाना बी, डॉ. कमाल अहमद, कनीज फातमा, रमजान घासी, मंसूर अली खान, जावेद हमीद, हनीफ साहब, मोहम्मद असलम, नसीम आसिफ, जाहेद मीर, मुजुफीर रहमान, जावेद खान, नासीर हुसैन, वसीम पिता अय्युब, सरीना पति नसीर सहित 90 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए थे।
मॉल संचालक को भी जारी किए गए थे कईं बार नोटिस
शाह एंड शाह मॉल संचालक राहुल रमेश शाह को भी नगर निगम द्वारा कईं बार नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि नगर निगम की बिना अनुमति 25 बाय 80 और 35 बाय 60 फिट का जी प्लस 2 बेसमेंट भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसकी विधिवत निगम से अनुमति नहीं ली गई है। यह नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 283 का उल्लंघन है। सात दिन में जवाब दें। जबकि मॉल संचालक का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। इसी तरह प्रशांत रमेश शाह को बिना अनुमति भवन निर्माण, दीपक गोधवानी, राकेश लधाराम खटवानी और शांति फर्नीचर को भी बिना अनुमति भवन निर्माण का नोटिस दिया गया था। लधाराम खटवानी के नाम से भी अवैध निर्माण किए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे। राजेंद्र तारवाला द्वारा दुकानें, बाउंड्रीवाल, भवन बिना अनुमति बनाए गए। उन्हें भी 2020 से लगातार नोटिस दिए गए।
वर्जन
हमीदपुरा के हजरत गोटिया पीर क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक काम्प्लेक्स, दुकान संचालकों को नोटिस दिए गए थे। दुकानों की नपती की गई। बकाया टेक्स राशि वसूली की जायेंगी। फ़िलहाल अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएंगी।
– प्रेम कुमार साहू, कार्यपालन यंत्री नपानि

spot_img
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

spot_img
spot_img