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पीएम आवास योजना-नगर निगम के रूपए डकार गए शहर के 575 हितग्राही, अब होगी संपत्ति नीलाम 

सख्ती दिखा रहा नगर निगम, 5 मकानों के बाहर लगा दिए राजसात के बोर्ड, पैसा जमा नहीं किया गया जल्द नीलामी तय बुरहानपुर। नगर निगम ने मंगलवार को 575 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए हैं जो निगम का पैसा डकार गए है। दरअसल मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है जिसमें हितग्राहियों को

On: February 6, 2024 8:30 PM
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  • सख्ती दिखा रहा नगर निगम, 5 मकानों के बाहर लगा दिए राजसात के बोर्ड, पैसा जमा नहीं किया गया जल्द नीलामी तय

बुरहानपुर। नगर निगम ने मंगलवार को 575 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए हैं जो निगम का पैसा डकार गए है। दरअसल मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है जिसमें हितग्राहियों को नगर निगम की ओर से पहली, दूसरी किश्त जारी की गई थी, लेकिन करीब पौने छह सौ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मकान का काम चालू ही नहीं कराया। अब नगर निगम की टीम घरों घर घूम रही है और संपत्ति राजसात के बोर्ड भी लगा रही है।
पीएम आवास योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिन्हें आवास निर्माण के लिए लंबे समय पहले किश्त जारी हुई थी, लेकिन उन्होंने मकान निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं कराया उनके खिलाफ नगर निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। मंगलवार को ऐसे 5 मकानों पर राजसात के बोर्ड लगा दिए गए जबकि 575 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें आरआरसी वसूली के नोटिस जारी किए गए। जल्द उनकी संपत्ति राजसात करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम निगम उपयंत्री गोपाल महाजन ने बताया आज पांच मकानों पर राजसात के बोर्ड लगाए गए। जिनकी संपत्ति राजसात की जाएगी। जबकि पौने छह सौ लोगों को नोटिस जारी किए गए।
किसी को एक किसी को दो किश्त जारी
नगर निगम की ओर से पीएम आवास योजना के तहत किसी को एक तो किसी को दो किश्तें जारी कर दी गई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी अधिकांश लोगों ने मकान का काम चालू नहीं कराया था। हालांकि अब भी नगर निगम यह अवसर दे रहा है कि अगर संबंधित व्यक्ति राशि जमा करा दे तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई तय है।
बोर्ड में दी गई चेतावनी
संपत्ति राजसात के लिए जो बैनर लगाया गया है उस पर लिखा है कि-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राही को आवास निर्माण के लिए राशि दी गई थी, लेकिन हितग्राही द्वारा आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। न ही प्रदान की गई राशि निगम कोष में जमा की गई। हितग्राही द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग करने पर शासकीय राशि की वसूली के लिए मप्र नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 से 183 के प्रावधानों के अनुसार यह संपत्ति राजसात की जाती है। इस संपत्ति की नीलामी कर शासकीय योजना की राशि की वसूली की जाएगी। आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर।
पहले हो चुका है योजना में फर्जीवाड़ा
इससे पहले इस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो चुका है। ऐसे दो मामले सामने आए थे जब कुछ हितग्राहियों ने नगर निगम की नकली टैक्स रसीदें बताकर योजना का लाभ ले लिया था। खास बात यह है कि इसमें नगर निगम के अफसर, कर्मचारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई थी, लेकिन तब केस हितग्राहियों के खिलाफ दर्ज कराए गए थे। इसे बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।
वर्जन-
संपत्ति राजसात की कार्रवाई की जाएगी
मकान की किश्त मिलने के बाद भी कईं लोगों ने निर्माण कार्य आज तक चालू नहीं कराया। इसे लेकर 5 संपत्तियों को राजसात करने के बोर्ड लगा दिए गए। 575 को नोटिस जारी किए गए हैं।
– गोपाल महाजन, उपयंत्री नगर निगम बुरहानपुर
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