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नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

बुरहानपुर। मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी संजु ऊर्फ संजय पिता मौजीलाल निवासी ग्राम सुसरखेडा बुरहानपुर को तहत तीन वर्ष सश्रम कारावस एवं 1500/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्तस जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री/फरियादी को आरेापी संजु ऊर्फ

On: February 20, 2024 3:16 PM
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बुरहानपुर। मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी संजु ऊर्फ संजय पिता मौजीलाल निवासी ग्राम सुसरखेडा बुरहानपुर को तहत तीन वर्ष सश्रम कारावस एवं 1500/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्तस जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री/फरियादी को आरेापी संजु ऊर्फ संजय तीन-चार माह से परेशान कर रहा था। फरियादिया द्वारा घटना की जानकारी अपने माता-पिता को देने पर उनके द्वारा आरोपी को समझाया गया लेकिन वह नही माना तथा घटना 18-अक्टूबर 2023 को अभियोक्त्री/बालिका जब अपनी छोटी बहन के साथ कपडे धोने जा रही थी तब अभियुक्त संजु ऊर्फ संजय आया तथा बीच रास्ते में उसे रोककर फरियादी/अभियोक्त्री से बात करने को कहा इसके पश्चात आरेापी द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकडा तथा शरीर पर गलत नियत से हाथ फेरने लगा जब फरियादी/अभियोक्त्री चिल्लाई तो अभियुक्त वहॉ से भाग गया तथा उक्त घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियोक्त्री द्वारा पुरी घटना की जानकारी अपनी मॉ तथा पिता को दी। अभियोक्त्री की सूचना पर थाना खकनार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354क(1)(i), 354(घ), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 11/12 पॉक्सोप एक्ट , में पंजिबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्ते जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई,बहस के समय न्याय दृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री सुर्य प्रकाश शर्मा ने नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी संजु ऊर्फ संजय पिता मौजीलाल निवासी ग्राम सुसरखेडा बुरहानपुर को धारा 354 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावस एवं 500/- अर्थदण्ड तथा धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष सश्रम व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड- से दंडित किया।

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