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कुल्हाड़ी से गर्दन पर दो बार वार करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

बुरहानपुर। सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या का प्रयास करने वाले एक आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 2000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक शाम देशमुख ने बताया कि पुलिस खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरी में 4 जनवरी 2023को आरोपी संतोष पिता भूरेलाल पाटिल आयु 24 वर्ष जो शराब पीकर अपने मां-बाप से झगड़ा कर रहा था। पड़ोसी फरियादी मनोहर उसे समझाने गया तो आरोपी उसके साथ गाली गलौज करने लगा। जिस पर फरियादी मनोहर के पुत्र प्रकाश ने उसके पिता को गाली देने से मना किया तो आरोपी संतोष ने उसे जान से मारने नियत से कुल्हाड़ी से गर्दन पर दो बार वार किया। घायल को इलाज के लिए बुरहानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी को जप्त किया। जांच पूरी कर अभियोग पत्र कोर्ट मे प्रस्तुत किया। अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनते हुए अभियोजन की ओर से पेश किए गए 13 गवाह और 17 दस्तावेजों के साथ घटना में प्रयुक्त की गई। कुल्हाड़ी को पेश किया। अदालत ने अपने 25 पेज के निर्णय में आरोपी को हत्या करने के प्रयास का आरोपी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास और 2000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।

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