बुरहानपुर। शहर की एक निजी स्कूल की दो छात्राओं की अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में छात्राओं की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने दो छात्रों के खिलाफ नए कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा पाक्सो एक्ट आदि मिलाकर 6 धाराओं में केस दर्ज किया है।
खास बात यह है कि नया कानून अस्तित्व में आने के बाद से पुलिस लगातार स्कूल, कॉलेजों में पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। नए कानून के साथ ही सोशल मीडिया के गलत उपयोग के कारण सामने आने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी दो छात्र गलती कर गए और उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया।
छात्राओं ने पुलिस को यह की शिकायत
कक्षा 11वीं की छात्राओं ने पुलिस को शिकायत की कि 12 जुलाई की रात करीब 8 बजे मेरी सहेली ने मुझे सोशल मीडिया पर चैट कर बताया कि अपने स्कूल के सहपाठी और उसके साथी ने हमारी दोनों की अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है। साथ ही ग्रुपों में डाल दी है। मैंने भी अपने मोबाइल में सहेली द्वारा भेजी फोटो देखी जो किसी स्टेट्स पर डली हुई थी। दोनों के साथ वाली फोटो को छात्रों ने छेड़छाड़ कर अश्लील बनाकर वायरल किया। समाज और परिवार में बदनाम किया। शिकायत पर दोनों छात्राएं अपने परिजन के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7,8 के तहत केस दर्ज किया।