39.8 C
Burhānpur
Friday, April 18, 2025
39.8 C
Burhānpur
spot_img
HomeअपराधCourt Dicision- महिला से छेड़छाड़ के आरोपी सोहेल को 2 साल की...
Burhānpur
clear sky
39.8 ° C
39.8 °
39.8 °
13 %
3.8kmh
5 %
Fri
40 °
Sat
42 °
Sun
42 °
Mon
42 °
Tue
44 °
spot_img

Court Dicision- महिला से छेड़छाड़ के आरोपी सोहेल को 2 साल की सजा

  • दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा

बुरहानपुर। थाना अजाक के वर्ष 2023 के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में महिला से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी की पहचान सोहेल उर्फ सोहिल (आयु 26 वर्ष, पिता मो. आरिफ शाह) निवासी बस स्टैंड बुरहानपुर के रूप में की गई है।
घटना 5 अगस्त 2023 की है, जब आरोपी ने फरियादिया का पीछा किया और उसके साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना ए.जे.के., जिला बुरहानपुर में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिनमें 354, 354(क)(1)(iv), 354(घ) भादवि एवं 3(1)(w)(i), 3(2)(म) एससी/एसटी एक्ट 1989 शामिल हैं।
पुलिस ने मामले की तत्परता से विवेचना की और 6 अक्टूबर 2023 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले ने प्रभावी ढंग से की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अजाक, निरीक्षक महेश दुबे द्वारा की गई थी, जिनकी मेहनत और तत्परता से आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता मिली।
प्रमुख बिंदु:
• आरोपी सोहेल उर्फ सोहिल को 5 अगस्त 2023 को महिला से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
• मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
• विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
• इस सफलता में विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले और थाना प्रभारी निरी. महेश दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

लैंगिक उत्पीड़न के आरोपी को रिहान 2 साल का कारावास और जुर्माना

बुरहानपुर। थाना शिकारपुरा के वर्ष 2023 के एक महत्वपूर्ण मामले में पीड़िता से लैंगिक उत्पीड़न करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 2 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी रिहान तड़वी (आयु लगभग 20 वर्ष), निवासी ग्राम बाड़ा जैनाबाद, थाना शिकारपुरा, को यह सजा सुनाई गई है।
घटना 9 अक्टूबर 2023 की है, जब आरोपी ने पीड़िता के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना शिकारपुरा में मामला दर्ज किया गया। अपराध क्र. 727/2023 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 509, 354, 354(क) भादवि और धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(wa) एससी/एसटी (POA) एक्ट 1989 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इस अपराध की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक कमल पवार द्वारा की गई। मामले में अभियोग पत्र 8 जनवरी 2024 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, और विशेष न्यायालय ने आरोपी रिहान तड़वी को दोषी ठहराते हुए उसे 2 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाता है। इस प्रकरण में पुलिस और न्यायपालिका ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को सजा दिलवाई।

spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments

spot_img
spot_img