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धूलकोट में डीएपी खाद में बालू रेत की मिलावट, दुकान मालिक पर एफआईआर दर्ज

बुरहानपुर। निंबोला थाना पुलिस ने धूलकोट स्थित मैसर्स शैफाली एग्रो खाद बीज दुकान के मालिक सौरभ गंगराड़े के खिलाफ खाद में मिलावट करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई किसान की शिकायत के बाद कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
दरअसल किसान कैलाश पिता भाईलाल ने शिकायत की कि शैफाली एग्रो से खरीदी गई डीएपी खाद की बोरियों में मिलावट है। 50 किलोग्राम की बोरी में आधी मात्रा बालू रेत की पाई गई। किसान ने खाद के दानों को पानी में धोकर देखा तो अधिकांश खाद पानी में घुल गया और शेष बालू रेत निकली। निरीक्षण के दौरान उनके साथ तहसीलदार धूलकोट उदय सिंह मंडलोई, कृषि विस्तार अधिकारी बीएस वास्कले, पटवारी मनोज डाबर मौजूद थे।
प्रशासन की कार्रवाई
किसान की शिकायत पर तहसीलदार धूलकोट उदयसिंह मंडलोई और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीराम पाटिल ने जांच की। 21 नवंबर को मैसर्स शैफाली एग्रो दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच में दुकान पर कई अनियमितताएं पाई गईं। डीएपी और अन्य उर्वरकों के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पीओएस मशीन का सही रखरखाव नहीं किया गया, जबकि डीएपी खाद की बिक्री पीओएस के माध्यम से अनिवार्य है।
गोदाम सील और नमूने जब्त
निरीक्षण के दौरान गोदाम में मौजूद उर्वरकों की सूची जिसमें डीएपी उर्वरक: 50 किलोग्राम। पोटाश: 6750 किलोग्राम, अन्य कंपनियों का उर्वरक: 850 किलोग्राम। सभी उर्वरकों के नमूने लिए गए और गोदाम को सील कर दिया गया। श्रीराम पाटिल ने निंबोला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सौरभ गंगराड़े पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3-7 के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में खाद में मिलावट और पीओएस प्रक्रिया का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
प्रशासन की चेतावनी- मिलावटी खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई
कृषि विभाग के उपसंचालक मनोहर सिंह देवके ने स्पष्ट किया कि किसानों को नकली या मिलावटी खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को खाद खरीदते समय सतर्क रहने और किसी भी अनियमितता की तुरंत शिकायत करने का आग्रह किया गया है।

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