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बुरहानपुर हत्या कांड: न्यायालय ने दामाद समेत चार को सुनाई उम्रकैद की सजा

बुरहानपुर। परिवारिक विवाद कभी-कभी इतने गंभीर रूप ले लेते हैं कि वे हिंसा में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक ससुर की हत्या के मामले में उसके दामाद और तीन अन्य लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर अपराधियों को दंडित करती है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह घटना 28 अगस्त 2021 की है, जब जैनाबाद के घोसीवाड़ा निवासी छोटा पिता पीरू की बेटी रोशन बी का निकाह कलीम से हुआ था। घटना के दिन शाम को कलीम अपनी पत्नी रोशन बी को ससुराल छोड़ने आया था। उसके साथ उसके तीन साथी – शेख राजू, शेख रहमान और शेख सलमान भी मौजूद थे।
जैसे ही कलीम अपने ससुराल पहुंचा, उसने वहां अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब छोटा और उनके भांजे सिकंदर ने उसे रोका, तो चारों आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान, रहमान और उसके साथियों ने लकड़ी और लोहे के पाइप से छोटा पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
न्यायिक प्रक्रिया और फैसला
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शेख कलीम (32), शेख राजू (40), शेख सलमान (23) और शेख रहमान (51) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रमसिंह बामनिया और उप निरीक्षक हंस कुमार झिंझोरे ने इस मामले की जांच की।
मामला सत्र न्यायालय में चला, जहां लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने शासन की ओर से पैरवी की। अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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