राष्ट्रीय अपराध राजनीति मध्यप्रदेश कटनी आलेख बुरहानपुर जनसम्पर्क

कुंदन स्वीट्स की बादाम बर्फी निकली मिथ्याछाप, 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका

13 दुकानों पर गिरी प्रशासन की गाज: 16.30 लाख का जुर्माना शुद्ध के लिए युद्ध’ में प्रशासन सख्त, खाद्य उल्लंघन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई बुरहानपुर। स्वच्छता और शुद्धता के नाम पर मिठाई बेचने वाले बड़े ब्रांड अब सवालों के घेरे में हैं। शहर की मशहूर कुंदन स्वीट्स की बादाम बर्फी का नमूना मिथ्याछाप पाया

On: May 24, 2025 1:02 PM
Follow Us:
कुंदन स्वीट्स बादाम बर्फी पर जुर्माना – बुरहानपुर खाद्य सुरक्षा मामला

बुरहानपुर। स्वच्छता और शुद्धता के नाम पर मिठाई बेचने वाले बड़े ब्रांड अब सवालों के घेरे में हैं। शहर की मशहूर कुंदन स्वीट्स की बादाम बर्फी का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। प्रशासन ने इस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका। यही नहीं, जिले की 13 प्रतिष्ठित दुकानों पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के चलते कुल 16.30 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा की गई। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान की कोर्ट ने अमानक, मिथ्याछाप और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर सीधी कार्रवाई की है।
भोपाल लैब की रिपोर्ट ने खोली पोल
मावा, पनीर, जलेबी, मिर्ची, दालचीनी जैसे उत्पादों के लिए गए 13 नमूने भोपाल स्थित खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट आने पर पता चला कि कई प्रतिष्ठानों के उत्पाद न केवल मानकों पर फेल हुए, बल्कि कुछ बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे थे।
13 नामी दुकानों पर गिरी गाज, ये है जुर्माने की सूची
• कुंदन स्वीट्स, चौक बाजार – बादाम बर्फी मिथ्याछाप: ₹2 लाख
• बीकानेर स्वीट्स, दर्यापुर – अमानक पेड़ा: ₹1.5 लाख
• शर्मा दूध डेयरी, इकबाल चौक – अमानक मावा: ₹2 लाख
• गीता स्वीट्स, शनवारा – मिथ्याछाप मावा-जलेबी: ₹2 लाख
• सुरेश एंड संस, एमागिर्द – मिथ्याछाप दालचीनी: ₹1.5 लाख
• वंदन डेयरी, इंदिरा कॉलोनी – अमानक पनीर: ₹1 लाख
• अजीज होटल, मंडी बाजार – अमानक पेड़ा: ₹2 लाख
• संजय ढाबा, अमरावती रोड – अमानक पनीर: ₹2 लाख
• रविशी किराना स्टोर, दहीनाला – अमानक सामग्री: ₹1 लाख
• राहुल ट्रेडिंग कंपनी, सिंधी बस्ती – अमानक मिर्ची: ₹30 हजार
• एसएस ट्रेडर्स, अमरावती रोड – बिना लाइसेंस व्यापार: ₹30 हजार
• अनीश कुरैशी – बिना लाइसेंस व्यापार: ₹20 हजार
• न्यू हरियाली गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट – बिना लाइसेंस संचालन: ₹50 हजार
2 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो देना होगा दोगुना
अपर कलेक्टर न्यायालय ने सभी दोषी प्रतिष्ठानों को 2 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर दोगुना अर्थदंड लगाया जाएगा।
प्रशासन का साफ संदेश: ‘शुद्धता से समझौता नहीं’
इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन का सख्त संदेश है – मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वालों को अब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधी सज़ा मिलेगी।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment

PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser