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कलेक्टर का सख्त आदेश: गणेश प्रतिमाएं और ताजिए अब 10 फीट से ऊंचे नहीं बनेंगे
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बुरहानपुर की संकरी गलियों, बिजली के तारों और जन सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बुरहानपुर। इस बार बुरहानपुर में गणेश उत्सव और मोहर्रम के जुलूस कुछ बदले रूप में दिखाई देंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्ष सिंह ने दो अलग-अलग सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले की सीमा में गणेश प्रतिमाएं और ताजिए 10 फीट से अधिक ऊंचे नहीं बनेंगे।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और 29 अगस्त 2025 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि: बुरहानपुर शहर घनी आबादी वाला है। गलियां संकरी हैं और उनमें से जुलूसों का निकलना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी चिंता है बिजली के तार, जो अपेक्षाकृत नीचे से गुजरते हैं। 10 फीट से अधिक ऊंचाई के ताजिए और मूर्तियों को ले जाते समय बिजली के तारों से बार-बार टकराव और करंट जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इससे यातायात, जन सुरक्षा और लोक व्यवस्था बाधित होती है।
उल्लंघन पर सीधे कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यह आदेश सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। यदि कोई संस्था या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन का उद्देश्य किसी भी धार्मिक परंपरा को रोकना नहीं है। बल्कि यह कदम जन सुरक्षा, बिजली व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए स्थानीय समितियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
समितियों को सूचना – मूर्ति विक्रेताओं को सतर्क किया गया
सभी गणेश मंडलों, ताजिया समितियों, मूर्ति विक्रेताओं और आयोजकों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से सूचित किया जा रहा है। स्थानीय थाना और प्रशासनिक अधिकारी निगरानी रखेंगे कि कहीं भी 10 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्ति या ताजिया ना बने या बेचे जाए।
त्योहार की खुशी, सुरक्षा के साथ
प्रशासन ने अपील की है कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति, सहयोग और सुरक्षा को प्राथमिकता दें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा सके — बिना किसी दुर्घटना या अव्यवस्था के।
जनहित में यह आदेश जारी किया
मोहर्रम और गणेश उत्सव के दौरान बड़ी ऊंचाई के ताजिए और प्रतिमाएं गलियों में फंसने, बिजली तारों से टकराने और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा करते हैं। कई बार जान-माल की हानि तक की स्थिति बनती है। इसलिए जनहित में यह आदेश जारी किया गया है।
— हर्ष सिंह, कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर