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जुलूस में डीजे का उपयोग करने पर डीजे संचालक और 3 नामजद सहित अन्य 5-6 लोगों पर मामला दर्ज

शिकारपुरा थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस बनाया बुरहानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिकारपुरा थाना पुलिस ने डीजे संचालक, 3 नामजद लोगों सहित अन्य 5-6 के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत नायब तहसीलदार बुरहानपुर राजेंद्रसिंह चौहान ने की थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 188 और 15 कोलाहल नियंत्रण […]

  • शिकारपुरा थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस बनाया

बुरहानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिकारपुरा थाना पुलिस ने डीजे संचालक, 3 नामजद लोगों सहित अन्य 5-6 के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत नायब तहसीलदार बुरहानपुर राजेंद्रसिंह चौहान ने की थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 188 और 15 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
शिकायत में नायब तहसीलदार ने पुलिस को लिखा कि दौलतपुरा जुलूस की अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों और वाहन क्र. एमएच 43 बीजी 1487 के डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने लिखा आवेदक जितेंद्र पिता रविंद्र इंगले, गोविंदा पिता दिनकर तायड़े, रवि पिता भगवान सिंगोतिया तथा अन्य 5-6 लोगों द्वारा 14 अप्रैल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शाह बाजार पुलिस चाकी दौलतपुरा से काली मस्जिद, राजघाट, बाई साहब की हवेली, फव्वारा चौक, गांधी चौक, कमल तिराहा, तहसील कार्यालय, बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा पोस्ट ऑफिस बुरहानपुर तक रैली निकाले जाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति चाही गई थी। आयोजक को न्यायालय तहसीलदार व कार्यपालिक दंडाधिकारी बुरहानपुर के आदेश से शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई थी जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार कार्यक्रम के दौरान डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी के आदेश 16 मार्च 2024 के तहत धारा 18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेशित किया गया था कि 16 मार्च से 6 जून 24 तक की अवधि के लिए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र यानी साइलेंस झोन घोषित किया गया है। उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 14 अप्रैल को जुलूस के दौरान आयोजकों द्वारा वाहन नंबर एमएच 43 बीजी-1487 जिस पर डीजे मयूर बैंड लिखा था वह रैली जुलूस में लेकर आए। नायब तहसीलदार ने कहा मैंने और थाना प्रभारी शिकारपुरा कमल सिंह पवार, उपनिरीक्षक अलीम उद्दीन और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भी समझाईश दी गई, लेकिन आयोजकों ने आदेश का पालन नहीं किया। कानून व्यवस्था की स्थिति संभालते हुए जुलूस संपन्न कराया गया। जुलूस अवधि में रात 8 बजे से 11.30 बजे तक वाहन एमएच 43 बीजी-1487 के डीजे का संचालन आयोजकों और डीजे संचालक द्वारा बिना वैध अनुमति किया गया जो आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया।

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