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प्रत्येक राउंड की 2-2 ईवीएम मशीन को रेंडमली सिलेक्ट कर प्रेक्षक द्वारा जांच की जाएगी
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3 दिसंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले होगी डाक मतपत्र की गणना
बुरहानपुर। मतदान के बाद आमजन को मतगणना का इंतजार है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा।
विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट बहादरपुर में होगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गणना की जाएगी। इसके बाद सुबह 8.30 बजे से ईवीएम से मतों की गणना होगी।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल ने गुरूवार दोपहर प्रेस कांफ्रेंस में मतगणना की पूरी प्लानिंग बताई। उन्होंने बताया राउंडवार मतों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी। नेपानगर विधानसभा 179 में 14 टेबल पर सीयू और 5 टेबल पर डाक मतपत्र, बुरहानपुर विधानसभा 180 में 18 टेबल पर सीयू और 5 टेबल पर मतपत्र की गणना की जाएगी। सीयू से मतगणना करने पर नेपानगर विधानसभा 179 के मतों की गणना 22 राउंड में होगी। वहीं बुरहानपुर विधानसभा 180 के मतों की गणना 20 राउंड में होगी। प्रत्येक राउंड की 2-2 ईवीएम मशीन को रेंडमली सिलेक्ट कर प्रेक्षक द्वारा जांच की जाएगी। मतगणना स्थल प्रवेश के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 7 बजे गेट नंबर 1 से अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता व गणन अभिकता और मीडिया को प्रवेश दिया जाएगा। जबकि इससे पहले सुबह 6.30 बजे गेट नंबर 2 से मतगणना में लगे अफसर, कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा।
मतगणना से एक दिन पहले 2 दिसंबर को होगी रिहर्सल
कलेक्टर ने बताया 2 दिसंबर को मतगणना क रिहर्सल कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतगणना स्थल पर मीडिया कक्ष बालिका छात्रावास में तैयार किया गया है। कक्ष में बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राउंडवार मतों की गणना प्रदर्शित करेगी। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर सरोज परिहार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहायक नोडल अधिकारी राजेश मिश्रा, नेपानगर, वैभव देशमुख बुरहानपुर होंगे।
आमजन को मतगणना की जानकारी देने के लिए 3 जगह लगाएंगे एलईडी
आमजन को मतगणना की जानकारी देने के लिए इस बार नई व्यवस्था रहेगी। शहर में तीन स्थानों सागर टॉवर, कमल तिराहा और इकबाल चौक पर एलईडी लगाए जाएगी। जिसमे लगातार मतों की राउंडवार जानकारी प्रदर्शित होती रहेगी। तीनों स्थानों पर कार्यपालिक दंडाधिकारी और नगर निगम के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
यह रहेगा प्रतिबंध- जानिए और क्या क्या होगा
– मोबाइल, वीडियो कैमरा, कैमरा, आई आदि आदि इलेक्ट्रानिक गेजैट्स, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, माचिस, लाइटर आदि मतगणना स्थल पर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
– अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के लिए गणना हॉल में प्रवेश के लिए नियम लागू होंगे। अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय, निर्वाचन अभिकर्ता को प्रारूक 8 की सत्यापित प्रति सहित मूल प्रारूप 8 लाना होगा।
– गणना अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र प्रारूप 18 की द्वितीय प्रति और आरओ द्वारा जारी फोटो युक्त परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके बिना गणना हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
– मतगणना हॉल में ईवीएम से मतों की गणना के लिए एक गणना सुपरवाईजर, एक गणना सहायक, एक माइक्रो आब्जर्वर होंगे।
-डाक मतपत्र की गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एक गणना सुपरवाइजर, दो गणना सहाय और एक माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।
– मतगणना शुरू होने से पहले आरओ द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 मत गोपनीयता उद्घोषणा की जाएगी। मत की गोपनीयता भंग करने पर 3 माह की सजा का प्रावधान है।
ईवीएम परिवहन पर निगरानी
मतगणना हॉल में ईवीएम के मूवमेंट पर निगरानी के लिए प्रत्येक गणना हॉल व कॉरीडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिससे स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ईवीएम ले जाने और स्ट्रांग रूम में वापसी तथा सीलिंग कक्ष में सीलिंग के लिए परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी। जिसका लाइव प्रदर्शन गणना हॉल में लगाए गए एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। मतगणना समाप्त होने पर विजेता प्रत्याशी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।