बुरहानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत अब गृह ऋण लेने वालों को बड़ी राहत दी जाएगी। योजना के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में वार्षिक आय 9 लाख रुपए तक वाले परिवारों को फायदा मिलेगा। बैंक से लिए गए 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर सरकार तीन साल में 1.80 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी देगी।
किन्हें मिलेगा फायदा?
👉 ईडब्ल्यूएस (EWS) – जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक
👉 एलआईजी (LIG) – आय 3 से 6 लाख रुपए
👉 एमआईजी (MIG) – आय 6 से 9 लाख रुपए तक
इन तीनों वर्ग के परिवार नया घर खरीदने या बनाने पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
शर्तें साफ : घर पहले से नहीं होना चाहिए
- परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- पिछले 20 साल में किसी भी आवास योजना का लाभ लेने वाले परिवार इस योजना से बाहर रहेंगे।
- अविवाहित बेटे-बेटियों को अलग से लाभ नहीं मिलेगा।
दस्तावेज जरूरी
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और पैन कार्ड
- आय का स्व-घोषणा पत्र
- योजना के लिए सर्वेक्षण फॉर्म
- यूनिफाइड वेब पोर्टल पर स्व-अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य
आवेदन कैसे करें?
पात्र हितग्राही खुद ही भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल (https://pmaymis.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी पाने के नियम
- सब्सिडी ऋण राशि और अवधि पर निर्भर करेगी।
- 1.80 लाख रुपए की पूरी सब्सिडी तभी मिलेगी, जब न्यूनतम 8 लाख रुपए का लोन और 12 साल की अवधि ली जाए।
- ऋण को कम से कम 5 साल तक जारी रखना होगा।
- सब्सिडी की 5वीं किश्त मिलने तक खाते में मूलधन का 50% हिस्सा बचा रहना चाहिए।
निगम आयुक्त की अपील
नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लाभार्थी सीधे उस बैंक से संपर्क करें, जहां से उन्होंने गृह ऋण लिया है।
क्यों खास है यह योजना?
- मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा बड़ा सहारा।
- घर के सपने को साकार करने में होगी मदद।
- तीन साल में 80 लाख तक की सीधी राहत।