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वार्ड नंबर 20 की पार्षद ने संयुक्त संचालक इंदौर को भेजी शिकायत, पद से हटाने की मांग
बुरहानपुर। नेपानगर नगर पालिका परिषद के प्रभारी सीएमओ धीरेन्द्र सिंह सिकरवार को हटान की मांग की गई है। इसे लेकर वार्ड नंबर 20 की पार्षद श्रावण्या पंकज कुमार ने संयुक्त संचालक इंदौर को शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया कि वह कथित रूप से इस पद पर काबिज हैं। शिकायत में उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा रिट पिटिशन नंबर 5135-2012 में पारित निर्णय 03 अक्टूबर 23, रिट पिटिशन नंबर 625-2015 अम्बिका प्रसाद पांडे विरूध्द जर्नाधन प्रसाद पांडे चीफ मिन्सीपल ऑफिसर नगर परिषद बिरसिंगपुर सतना मप्र मे पारित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2016 का भी हवाला दिया गया है।
शिकायत में कहा गया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश 22 अप्रैल 2016 के अनुसार नगर पालिका परिषद नेपानगर के प्रभारी कथित मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार जो वास्तविक रूप से बुरहानपुर नगर पालिक निगम में राजरव उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहे है। उन्हें 3 अक्टूबर 2023 को नगर पालिका परिषद नेपानगर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा पारित निर्णय व स्पष्ट निर्देशों के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नती के लिए वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। उनके स्थान पर नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकरी की पदोन्नति योग्यता के आधार पर आने वाले अधिकारियो की ही पदस्थापना की जा सकती है। इसे लेकर नगरीय विकास व आवास मंत्रालय भोपाल के आदेश 1 जून 2021 के अनुसार धीरेन्द्र सिंह सिकरवार सहायक राजस्व निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शाहपुर जिला बुरहानपुर से भी इसी आधार पर हटाकर उनके मूल पद पर सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका निगम बुरहानपुर में पदस्थ किया गया था। कथित मुख्य नगर पालिका अधिकरी की सेवा नगर पालिका निगम के तहत आती है उनकी पदोन्नति नगर पालिका परिषद में नही हो सकती है, लेकिन उनके व्दारा शासन, प्रशासन को गुमराह कर मप्र के ओंकारेश्वर, बैतूल, शाहपुर और नेपानगर में भी दूसरी बार प्रभारी सीएमओ के पद पर राजनीतिक दबाव में पदस्थापना करा ली गई। जो उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा पारित आदेश रिट पिटिशन का उल्लघंन है। इसलिए धीरेन्द्र सिंह सिकरवार की मूल पद सहायक राजस्व उपनिरीक्षक नगर पालिक निगम बुरहानपुर को नेपानगर नगर पालिका परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियम विरूध्द की गई पद स्थापना को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर निकाय में सक्षम मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना 7 दिवस के भीतर करें। अन्यथा की स्थिति में विवश होकर उच्च न्यायालय की शरण में जाना पडे़गा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।