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शादी समारोह में जा रही महिला को रोककर दिया था वारदात को अंजाम
बुरहानपुर। जिले के बहुचर्चित मारपीट, दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला पैदल शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी ने उसे रोककर उसे खेत में ले जाकर उसके साथ मारपीट के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 11 हजार रूपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव ने आरोपी रामा पिता चुड़ामन को धारा 376 भादंवि में आजीवन कारावास, धारा 376’-2 एन भादंवि में आजीवन कारावास और धारा 323 भादंवि में 6 माह का सश्रम कारावास और कुल 11 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
यह है पूरा मामला-
11 सितंबर 22 को महिला रात करीब 8 बजे शादी में जाने के लिये पैदल अकेले जा रही थी तभी रास्ते में केले के खेत के पास एक व्यक्ति आया और महिला को खिचंकर केले के खेत में ले गया। उसके साथ मारपीट कर कपडे फाड़ दिए फिर दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बारिश होने लगी तब आरोपी पीड़िता को खींचकर थोड़ी दूर गिट्टी खदान के पास बनी खाली झोपड़ी में ले गया। वहां भी दुष्कर्म किया और भाग निकला। पीड़िता के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वह पास की ही एक झोपड़ी में गई और एक महिला को पूरी आप बीती सुनाई। महिला ने उसकी मदद की और कपड़े दिए। रात वहीं रूकी। दूसरे दिन घर जाते समय देवर का बेटा मिला उसे पूरी बात बताई। मामले की शिकायत पुलिस को की गई।
बाइक की चाबी लेने आया तब धराया आरोपी
घटना स्थल पर महिला के फटे कपड़े और बाइक की चाबी पड़ी थी। पीड़िता के परिजन दूरी पर छीपकर बैठ गए और आरोपी जब वहां बाइक की चाबी ढूंढने आया तो उसे पीड़िता ने पहचान लिया। परिजन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पता चला आरोपी सेलगांव का रहने वाला रामा पिता चूड़ामन है। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तु किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरूवार को आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।