बुरहानपुर। भाई द्वारा भाई की हत्या के मामले में बुरहानपुर जिला न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी बड़े भाई रमेश बारेला को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना का पूरा विवरण
यह घटना 18 मार्च 2023 की है, जब नेपानगर थाना क्षेत्र के भातखेड़ा वार्ड में रमेश बारेला अपनी मां से गाली-गलौज कर रहा था। इस पर छोटे भाई किशन बारेला ने रमेश को ऐसा करने से रोका।
बात बढ़ने पर गुस्से में आए रमेश ने छोटे भाई किशन के पेट पर भारी पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किशन को तत्काल खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 21 जून 2023 को उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 23 जून 2023 को 45 वर्षीय आरोपी रमेश बारेला को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया।
मजबूत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों की गवाही और 23 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बतौर सबूत अदालत में प्रस्तुत किया गया।
मामले में सबसे अहम पहलू यह रहा कि मृतक की मां ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। हालांकि, मृतक किशन ने इलाज के दौरान अस्पताल में कई गवाहों के सामने खुद बताया था कि उसके बड़े भाई रमेश ने उस पर पत्थर से हमला किया। इस आधार पर कोर्ट ने मृतक के इस बयान को मृत्यु पूर्व कथन (Dying Declaration) मानकर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने पेट में आई चोट को प्राणघातक मानते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। 45 पेजों के निर्णय में अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि रमेश बारेला ने जानबूझकर अपने छोटे भाई पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके चलते अदालत ने रमेश बारेला को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।