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मेले की अनुमति ली और कराई हेलों की टक्कर: 15 लोगों पर केस दर्ज
बुरहानपुर। जिले के ग्राम धाबा में कुंडिया नाला तालाब के पास एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं (हेलों) की टक्कर कराई गई। आयोजकों ने एसडीएम नेपानगर से मेले की अनुमति ली थी, लेकिन इसका उपयोग पशु क्रूरता जैसी अवैध गतिविधि के लिए किया गया।
दरअसल टक्कर के बाद शाम 5 बजे जब भीड़ वापस लौट रही थी, तब डोईफोड़िया क्षेत्र में भारी जाम लग गया। इस जाम में एक मरीज को ले जा रही एंबुलेंस भी फंस गई, जिससे चिकित्सा सहायता प्रभावित हुई।
पुलिस की कार्रवाई
खकनार थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसके अलावा, पशु मालिकों को पहले से ही समझाइश दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध आयोजन किया गया। शाम 6:30 बजे आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 125, 3-5 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11-1 के तहत मामला दर्ज किया गया।
इन लोगों पर दर्ज हुआ केस
मेला आयोजक:
• भीमा पिता मोरसिंह जाधव (ग्राम धाबा)
• लक्ष्मण पिता विश्राम (ग्राम धाबा)
• रामलाल अमरसिंह (ग्राम धाबा)
• राजू कमड़ा जांबेकर (ग्राम धाबा)
• विजय रमेश चौधरी (ग्राम धाबा)
• प्रकाश खेमा (ग्राम धाबा)
हेला मालिक:
• जमीर नवाज (खकनार)
• रमेश जीवन (खकनार)
• निखिल प्रवीण (ग्राम साईखेड़ा)
• आनंद संतोष (ग्राम धाबा)
• किशन देवराम राठौड़ (अंबाड़ा)
• किशोर यशवंता (बड़गांव शाहपुर)
• करण राजू (सांडसखुर्द)
• शिवा रामा राठौड़ (अंबाड़ा)
• मोती हीरालाल (ग्राम जसौंदी शाहपुर)
पशु क्रूरता रोकने की आवश्यकता
यह घटना यह दर्शाती है कि कैसे पारंपरिक आयोजनों की आड़ में पशुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पशुओं की टक्कर कराना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह उनकी प्राकृतिक जीवनशैली के विरुद्ध भी है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पशु संरक्षण संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।