24.2 C
Burhānpur
Tuesday, December 3, 2024
24.2 C
Burhānpur
Homeअपराधधर्म परिवर्तन!: कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3 साल की जेल
Burhānpur
overcast clouds
24.2 ° C
24.2 °
24.2 °
49 %
2.9kmh
100 %
Tue
23 °
Wed
30 °
Thu
31 °
Fri
32 °
Sat
32 °
spot_img

धर्म परिवर्तन!: कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3 साल की जेल

  • 2023 में आरोपियों पर दर्ज हुआ था केस

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के जनजातीय बाहुल धूलकोट क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के प्रयास करने के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी भैया उर्फ भैयालाल और भाउलाल को तीन साल की जेल और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि ग्राम धूलकोट क्षेत्र में गत 18 जुलाई 2023 से एक माह पहले मिठठु फलिया में फरियादी दिनेश जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। उसे आरोपियों ने प्रलोभन दिया कि वह क्रिश्यचन धर्म अपना ले तो उसके घर बीमारी खत्म हो जाएगी और उसे लाभ होगा। आरोपियों द्वारा क्षेत्र में अन्य लोगों का भी धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपियों को धर्म परिवर्तन करने के प्रयास किए जाने के अपराध मे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 मे 3 साल की जेल और 50 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया।

spot_img
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

spot_img
spot_img