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रंजिश में की थी सिर पर वार कर हत्या, अब उम्रकैद भुगतेगा आरोपी यश धर्मे

सत्र न्यायालय का सख्त फैसला: आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रु.जुर्माना, फरियादी की मौत से कांप उठा था गव्हाना गांव

बुरहानपुर। ग्राम गव्हाना में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी यश पिता अनिल धर्मे (23) को आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह वही मामला है, जिसने सितंबर 2024 में शिकारपुरा क्षेत्र को दहला दिया था। मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात इतनी बढ़ी कि जान तक चली गई।
ग्राम गव्हाना में 08 सितंबर 2024 को सुबह के समय आरोपी यश धर्मे ने फरियादी से पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा किया। पहले धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर लकड़ी से सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर पर लगी गंभीर चोटें जानलेवा साबित हुईं, और मौके पर ही फरियादी की मौत हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मातम छा गया।
थाना शिकारपुरा ने दर्ज किया मुकदमा
घटना के बाद थाना शिकारपुरा में धारा 103(1), 296, व 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। निरीक्षक कमल पवार के नेतृत्व में टीम ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्य जुटाए। 21 नवंबर 2024 को जांच पूर्ण कर अदालत में चालान पेश किया गया।
कोर्ट ने नहीं दिखाई कोई रियायत
सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। माननीय सत्र न्यायालय ने आरोपी यश धर्मे को धारा 103 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 5000 रु. के जुर्माने से दंडित किया। इस संवेदनशील मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने प्रभावशाली और तथ्यात्मक पैरवी की। अदालत ने भी माना कि जानबूझकर किए गए हमले में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है।

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