बुरहानपुर। थाना निंबोला के वर्ष 2024 के हत्या के प्रकरण में आरोपी को सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दरअसल 22 जनवरी 2024 को ग्राम अंबा में आरोपी द्वारा मृतिका को उसका पति सुनिल चरित्र शंका कर शराब पीकर आये दिन मारपीट करता था। जिसे कई बार समझाया गया किन्तु नहीं माना व घटना दिनांक को व उसके पूर्व भी उसके साथ बेहरमी से मारपीट किया व उसका ईलाज नहीं कराया। जिस कारण सोनुबाई को आई चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के विरुद्ध थाना निंबोला में अप क्र 36/24 धारा 302 भादवि पंजीबध्द कर अनुसंधान मे लिया गया।
28 मार्च 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध में आरोपी सुनील पिता हरसिंग भिलाला आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम अंबा थाना निंबोला को सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302, आईपीसी में आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निंबोला उप निरीक्षक राहुल कामले द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक शांताराम वानखेडे द्वारा की गई थी।