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अमरावती नदी किनारे आयोजित हुई थी पाड़ों की टक्कर, हजारों की संख्या में जुटे थे लोग
बुरहानपुर। शाहपुर में अमरावती नदी के पास शनिवार को पाड़ों की टक्कर का आयोजन किया गया था। यह टक्कर प्रतिबंधित है। इसलिए पुलिस ने 9 आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 223, 125, 3-5 के अलावा पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11-1 घ के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही जिन लोगों के हेलों के बीच लड़ाई कराई गई थी उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि शनिवार को अमरावती नदी किनारे पाड़ों की टक्कर कराई गई थी जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां जुटे थे।
यह है पूरा मामला
दरअसल शाहपुर में शनिवार को पाड़ों की टक्कर कराई गई। जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाईश दी गई, लेकिन आसपास के गांव और कस्बे से काफी संख्या में लोग दोनों ओर खड़े होकर टक्कर देखने लगे। पशु पालकों को पुलिस ने सख्ती से हटवाया। दरअसल आयोजनकर्ताओं ने 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यहां मेला आयोजित करने की परमिशन ली थी, लेकिन मेले में हेलों को क्रूरतापूर्वक लड़वाया जा रहा था जिसमें काफी अधिक भीड़ जमा हो गई थी। इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
इन 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया केस
मनोज पिता भागवत चौधरी, कन्हैया पिता गजानंद नवलखे, दिनकर पिता विष्णु चौहान, सुधीर पिता नामदेव महाजन, दीपक पिता संतोष येवले, उमाकांत पिता सुधाकर पाटिल, गोकुल पिता ज्ञानेश्वर महाजन, सुनील पिता कुतरू वानखेड़े और वासुदेव पिता वसंता महाजन सभी निवासी शाहपुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 223, 125, 3-5, पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11-1 घ के तहत केस दर्ज किया गया।
मेला आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, अन्य पर भी होगी कार्रवाई
शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया पाड़ों के आयोजन को लेकर 9 आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन पाया गया है। साथ ही पशु कू्ररता के तहत भी कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के हेलों की लड़ाई हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके नाम अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। जांच की जा रही है।