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पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 1 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया

बुरहानपुर। अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या और सगे भाई को कुल्हाड़ी मारकर घायल करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे ने आरोपी को बुधवार को सजा से दंडित किया।
यह है पूरा मामला-
अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेडे ने बताया पुलिस थाना गणपति नाका के तहत आने वाले आलमगंज मालीवाड़ा वार्ड में आरोपी पुत्र सुभाष तायड़े पिता बलिराम तायडे़ 45 ने 13 जनवरी 2022 को रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकान के विवाद को लेकर आरोपी ने अपने पिता बलिराम तायडे़ पर तेज धारदार कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसके भाई महेंद्र को भी कुल्हाड़ी से गाल और गर्दन के नीचे मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों में अभियुक्त की पत्नी, घायल भाई महेंद्र सहित कल 19 गवाहों की गवाही, 26 दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आरोपी पुत्र सुभाष को धारा 302 भारतीय संविधान में आजीवन कारावास और 500 रूपए के जुर्माने व अपने भाई महेंद्र की हत्या करने के प्रयास के अपराध धारा 307 भारतीय दंड विधान में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। आरोपी को 14 जनवरी 2022 को गिरफ्तार का जेल भेज दिया गया था।
फैसल में कोर्ट ने यह कही बात
अदालत ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय परंपरा अनुसार जहां पिता को पूजनीय माना गया है। वहीं अभियुक्त ने अपने पिता की ही संपत्ति विवाद में हत्या कर दी और भाई को भी चोंटें पहुंचाई। यदि भाई को भी अधिक चोटें आती तो उसकी भी मौत हो सकती थी। अदालत ने इस गंभीर प्रकृति के अपराध को देखते हुए उसे आजीवन कारावास के अर्थ दंड से दंडित किया।

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