19.7 C
Burhānpur
Wednesday, January 8, 2025
19.7 C
Burhānpur
Homeमध्यप्रदेशपीएम आवास का पैसा डकार गए 254 हितग्राही, संपत्ति राजसात के नोटिस...
Burhānpur
few clouds
19.7 ° C
19.7 °
19.7 °
37 %
2.3kmh
18 %
Wed
25 °
Thu
27 °
Fri
28 °
Sat
29 °
Sun
28 °
spot_img

पीएम आवास का पैसा डकार गए 254 हितग्राही, संपत्ति राजसात के नोटिस चस्पा

  • समय सीमा में पैसा नहीं लौटाया तो नीलामी कर वसूलेंगे राशि, 3 वार्डों में चस्पा किए नोटिस

बुरहानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला पैसा खर्च कर मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई अभियान शुरू किया है। अगर सीमा सीमा पर पैसा नहीं लौटाया गया तो संपत्ति की नीलामी कर नगर निगम द्वारा राशि की वसूली की जाएगी। करीब 254 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक मकान में एक ईंट तक नहीं लगाई। जबकि नियमानुसार उन्हें सरकार की ओर से मिली राशि से मकान निर्माण कराना था। खास बात यह है कि इसमें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ काम पूरा होने के बाद उसकी जांच होती है तब किश्त जारी होती है, लेकिन अधिकांश हितग्राहियों ने तो कोई कराया ही नहीं फिर उन्हें किश्त कैसे मिल गई यह जांच का विषय है।
दरअसल पैसा लेकर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों के खिलाफ बुरहानपुर नगर निगम सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को निगम की टीम ने सागरवाड़ी, चिंचाला और रुईकर वार्ड लालबाग पहुंचकर कुछ मकानों के बाहर संपत्ति राजसात किए जाने के नोटिस चस्पा किए हैं। हिदायत दी गई कि जो पैसा योजना के तहत मिला है उससे या तो मकान बनाएं या वह पैसा वापस नगर निगम को लौटाया जाए।
15 हजार हितग्राहियों को मिला योजना का लाभ, 13800 ने मकान बनाए
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार लोगों को मकान बनाने के लिए ढाई ढाई लाख रूपए की राशि दी थी। इसमें से 13800 लोगों ने मकान के काम पूरे कराए। पिछले दिनों नगर निगम ने आदेश जारी कर सख्ती दिखाई तो कुछ लोगों ने निगम को पैसा वापस लौटा दिया था, लेकिन शहर में करीब 254 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक न तो मकान बनाए हैं न ही निगम को पैसा वापस किया। ऐसे लोगों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए जा रहे है। अब उनसे राशि जमा कराने को कहा है नहीं तो उनकी संपत्ति नीलाम कर नगर निगम राशि वसूली करेगी। नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 173, 180 संपत्ति की राजसात की कार्रवाई की जा रही है।
यह नोटिस चस्पा किया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही को आवास निर्माण के लिए राशि प्रदान की गई है। हितग्राही द्वारा आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। न ही प्रदान की गई राशि निगम कोष में जमा की गई। हितग्राही द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग करने पर, शासकीय राशि की वसूली के मप्र नगर निगम अधिनियम 1956 की धर 173 से 180 के प्रावधानों के अनुसार यह संपत्ति राजसात की गई है। संपत्ति की नीलामी करके योजना की राशि वसूली जाएगी।
कईयों पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर
इससे पहले नगर निगम द्वारा पीएम आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि कुछ लोगों ने निगम के रसीद कट्टे आदि में भी फर्जीवाड़ा कर योजना का लाभ उठाया था, लेकिन तब भी नगर निगम के अफसर, कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस मामले में भी नगर निगम कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने मकान नहीं बनाया उन्हें नगर निगम द्वारा पहले से ही पैसा कैसे जारी कर दिया गया यह जांच का विषय है।
वर्जन-
संपत्ति राजसात के नोटिस चस्पा किए
पीएम आवास योजना के तहत मकान न बनाने वाले लोगों के मकानों के बाहर सागरवाड़ी, चिंचाला और रूईकर वार्ड में संपत्ति राजसात के नोटिस चस्पा किए हैं। अगर उनके राशि नहीं दी जाती है उनकी संपत्ति नीलाम कर योजना का पैसा वापस लिया जाएगा।
– गोपाल महाजन, सहायक यंत्री नगर निगम बुरहानपुर

spot_img
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

spot_img
spot_img