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काशी नगर में अतिक्रमण का मामला- सरकारी नाले की भूमि पर बनाई गई 13 मीटर की बाउंड्रीवाल

राजस्व विभाग की कार्रवाई शुरू, तहसीलदार ने दर्ज किया है केस बुरहानपुर। कॉलोनी विकसित करने के नाम पर कॉलोनाइजर सरकारी जमीन को किस तरह मनमाने तरीके से हथिया रहे हैं इसका एक और उदाहरण हाल ही में सामने आया है। इस मामले में प्रशासन की जांच में पता चला है कि करीब 13

On: October 1, 2024 8:33 PM
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  • राजस्व विभाग की कार्रवाई शुरू, तहसीलदार ने दर्ज किया है केस

बुरहानपुर। कॉलोनी विकसित करने के नाम पर कॉलोनाइजर सरकारी जमीन को किस तरह मनमाने तरीके से हथिया रहे हैं इसका एक और उदाहरण हाल ही में सामने आया है। इस मामले में प्रशासन की जांच में पता चला है कि करीब 13 मीटर की दीवार सरकारी नाले की जमीन पर बनी है। इसे लेकर एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने तहसीलदार को पत्र लिखकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने, अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने और नोटिस जारी करने को कहा। सोमवार को तहसीलदार ने काशी नगर कॉलोनी के संचालक नोटिस भी जारी कर दिया है।
दरअसल शिकायत डॉ. आनंद पिता लक्ष्मीकांत दीक्षित निवासी मोमिनपुरा ने की थी। जिसमें कहा गया था कि ग्राम मोहम्मदपुरा की नाला मद की सरकारी भूमि खसरा नंबर 633 रकबा 0.5800 हेक्टेयर का सीमांकन किया जाए। इसके बाद तहसीलदार ने एसडीएम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि काशी नगर कॉलोनी के संचालक आरिफ खान पिता युसूफ खान, अनिल पिता विक्रम सिंह नवग्रहे द्वारा रास्ता बनाकर सरकारी नाले में मुरूम डालकर अतिक्रमण किया गया है। नाले की भूमि पर बिना अनुमति के 13 मीटर दीवार बनाकर बाउंड्रीवाल की गई, लेकिन तहसीलदार रामलाल पगारे द्वारा अतिक्रमण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। एसडीएम का आदेश के बाद तहसीलदार रामलाल पगारे ने अपने न्यायालय में केस दर्ज कर कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया।
काशीनगर पर कब होंगी कार्रवाई
शिकायतकर्ता डॉ. आनंद दीक्षित ने कहा मेरे द्वारा ग्राम मोहम्मदपुरा के खसरा नंबर 633 जो शासकीय होकर जलमद (नाला) हैं, पर काशीनगर के संचालक द्वारा भराव डाल कर अतिक्रमण किया हैं कि शिकायत की थी। इतना ही नही उक्त नाले पर भराव डाल कर उस पर रास्ता बना लिया गया हैं तथा 13 मीटर दीवार बना कर नाले पर कब्जा कर अतिक्रमण कर किया गया हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 सितम्बर को पुनः तहसीलदार को पत्र लिख कर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को अवगत कराने का आदेश दिया हैं। डॉ. दीक्षित ने कहा पूरे प्रकरण में यह सिद्ध हो चुका हैं की नाले की भूमि पर भराव डाल कर कॉलोनाइजर द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं। उन्होंने कहा कि अब देखना हैं की कॉलोनाइजर और काशीनगर पर कब तक कार्रवाई होती हैं या दो अधिकारियों के बीच फाइल घूमती रहती हैं।
कॉलोनाइजर को तहसीलदार ने दिया नोटिस
पटवारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मोहम्मदपुरा की नाला मद की शासकीय भूमि खसरा नं. 633 रकबा 0.5800 हे. पैकी रकवा 0.008 हे. पर काशीनगर कॉलोनी पर मुरूम डालकर रास्ता बनाया जाकर आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कॉलोनाइजर आरिफ खान पिता युसूफ खान, अनिल पिता विक्रम सिंह नवग्रहे 07 अक्टूबर 2024 को समय दोपहर 12 बजे तहसील न्यायालय के समक्ष दस्तावेज एवं जवाब सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्व एक पक्षीय कार्रवाई की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

 

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