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निगम की बाजार में अवैध मांस बिक्री पर रोक और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई

बुरहानपुर। शनिवार को नगर निगम ने शहर में खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यह कदम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और अवैध स्लाटर हाउस के संचालन को रोकने के लिए उठाया गया।
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को एक पत्र सौंपकर गली-मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर मांस और मछली की खुले में बिक्री पर आपत्ति जताई थी। आयुक्त ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
निगम अफसरों ने मंडी बाजार, इकबाल चौक, अनाज मार्केट, पाला बाजार, और अन्य मुख्य सड़कें जहाँ पर खुले में मांस विक्रय किये जाने पर कार्रवाई की गई। साथ ही खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाए गए। खुले में बिक्री किए जा रहे मांस को भी जब्त कर लिया गया।
अतिक्रमण हटाया
निगम अधिकारियों ने रोशन चौक और मंडी बाजार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। व्यापरियों और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। नगर निगम अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना था। खुले में मांस और मछली की बिक्री से गंदगी और यातायात में बाधा होती है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आए, क्योंकि इससे बाजार क्षेत्र में स्वच्छता और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। वहीं, कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई को कठोर बताया और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की।
ये रहे मौजूद
सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा, संजय तिवारी, गणेश पाटिल, आशीष तायडे, सतीश रायसरदार, विजय रायसरदार सहित अन्य निगम कर्मी मौजूद रहे।

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