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Friday, June 6, 2025
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निगम की चेतावनी- मैरिज गार्डन, धर्मशाला में प्लास्टिक उपयोग करते पाए जाने पर संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई

  • प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध को लेकर नगर निगम आयुक्त ने ली दुकानदार, व्यापारिक संगठनों की बैठक

बुरहानपुर।प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए मंगलवार को नगर निगम आयुक्त ने दुकानदारों, व्यापारिक संगठनों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने व्यापारी, दुकानदारों से कहा बुरहानपुर को स्वच्छ बनाने और प्लस्टिक फ्री करने के लिए प्लास्टिक के सोर्स को खत्म करना है।
शहर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम के अभियान में व्यापारियों के समूह ने साथ निभाने का भरोसा दिया। निगम के एमआईसी हॉल में निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने व्यापारियों, दुकानदारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को न केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध संबंधी जानकारी दी गई, बल्कि इसे प्रभावी बनाने के लिए उनके सुझाव भी लिए गए।
अलग अलग चरणों में चलाया जाएगा अभियान
नगर निगम आयुक्त ने कहा विभिन्न चरणों में नगर निगम यह अभियान चलाएगा। प्लास्टिक के चम्मच, कटोरी, गिलास या प्लास्टिक की कटलरी के समान पूरी तरह से प्रतिबंधित है यदि कोई विक्रय करते पाया गया तो उसकी दुकान सील करने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। बाजार में जाकर समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन या उसका उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला
नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बैठक में प्रतिनिधियों को प्लास्टिक और पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया। उन्होनें कहा हाईकोर्ट के हर तरह की पॉलीथिन पर प्रतिबंध के आदेश हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री में प्रयोग हो रहे प्लास्टिक के गिलास, प्लेटें, पैकिंग डिब्बे भी प्रतिबंध के दायरे में हैं। मैरिज गार्डन धर्मशाला जहां भी शादियां होती है वहां पर प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया तो संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैरिज गार्डन धर्मशाला को सील करने, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगीं। उन्होंने व्यापारियों को बताया कि क्या.क्या प्रमुख प्लास्टिक प्रतिबंधित है।
इन प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया
स्टिक्स, ईयर बड्स, गुब्बारे, आईसक्रीम, कैंडी, कटलरी, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ व रैपिंग फिल्म, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, झंडे, पॉलीस्टाइरीन थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जिसे हम दैनिक उपयोग में ला रहे। इस पर व्यापारियों से कहा कि अगर शहर से प्लास्टिक को खत्म करना है तो हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। बगैर व्यापारियों की मदद के यह संभव नहीं होगा। व्यापारियों ने निगम की पहल की सराहना की।
आयुक्त ने कहा कि इसके तहत होलसेल प्लास्टिक के विक्रेताओं का चिन्हांकन करते हुए उन्हें रोकने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले होलसेल विक्रेताओं का चिन्हांकन करते हुए उन्हें वार्निंग दी जाए।
बैठक में यह रहे मौजूद
बैठक में सहायक आयुक्त स्वर्णिमा वर्मा, राजस्व अधिकारी राजेश मिश्रा, जन संपर्क अधिकारी हरीश मोरे, गणेश पाटिल सहित निगम के इंजीनियर, व्यापारिक संगठन अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।

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