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अंतराम जिले में रहा तो पैदा हो सकता है वन संपदा को खतरा, कलेक्टर ने किया जिला बदर

  • इससे पहले जागृत आदिवासी दलित संगठन की माधुरी बेन पर की गई थी जिला बदर की कार्रवाई

बुरहानपुर। लंबे समय से बाद प्रशासन ने वन कटाई के मामले में एक आरोपी को जिला बदर किया है। खास बात यह है कि आदेश में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी गई है कि अगर आरोपी जिले में रहा तो वन संपदा को फिर से खतरा हो सकता है।
दरअसल कलेक्टर भव्या मित्तल ने मंगलवार को वन कटाई सहित अन्य मामलों में शामिल जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम अवासे को जिला बदर कर दिया है। अवासे पर करीब 11 वन अपराध, दो एफआईआर दर्ज होना बताए जा रहे है। इससे पहले जिले से संगठन की मुख्य कार्यकर्ता माधुरी बेन को जिला बदर किया गया था।
वन परिसंपत्ति के लिए बताया गया खतरा
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अंतराम पिता धांडिया 34 निवासी सीवल नदी के पार चारण मोहल्ला के प्रकरण का अवलोकन किया गया। साक्ष्य का विश्लेषण किया गया। तर्क पर विवेचना से यह प्राप्त होता है कि अंतराम के जिले में रहने से जिला बुरहानपुर के वन संपदा और पर्यावरण पर खतरा बना हुआ है। ंअंतराम के ऐसे जिले में बने रहने से आगे भी वन परिसंपत्ति पर खतरा, अपहानि कारित होने की संभावना है। अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वनों को भविष्य में और अवैध कटाई, अतिक्रमण से भारी क्षति हो सकती है।
यह लिखा जिला बदर के आदेश में
कलेक्टर भव्या मित्तल ने आदेश में लिखा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक अंतराम पिता धांडिया को एक साल की अवधि के लिए जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित करती हूं। अनावेदक 48 घंटे के अंदर दर्शित जिले की सीमा से बाहर चला जाए।
जिले में हुई थी सबसे बड़ी कार्रवाई
जिले में कुछ माह पहले ही प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। करीब एक हजार से अधिक टपरियों को तोड़ा गया था। नेपानगर, नावरा रेंज से अतिक्रमणकारियों को पूरी तरह खदेड़ दिया गया था। कईं आरोपी अभी भी जेल में हैं। बाद में माधुरी बेन के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। अब उनके सहयोग अंतराम अवासे को जिला बदर किया गया है।
अंतराम ने कहा- हमें जवाब का पर्याप्त समय नहीं दिया गया
इसे लेकर अंतराम अवासे ने कहा. अभी मुझे मालूम नहीं है कि जिला बदर की कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे पहले एक बार नोटिस जरूर आया था। हमने समय मांगा था, लेकिन जवाब देने के लिए पर्याप्त समय हमें नहीं दिया गया और अब जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई।

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