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नकली मिठाइयां, मसाले और डेयरी उत्पाद जब्त
बुरहानपुर। कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शहर में अभियान चलाकर अलग-अलग दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद 13 दुकानों पर अमानक, मिथ्याछाप और बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने का खुलासा हुआ है। विभाग ने इन दुकानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं 51, 52 और 58 के तहत केस दर्ज कर एडीएम कोर्ट में पेश किया है। अब दुकानदारों पर अर्थदंड की कार्रवाई होगी।
इन दुकानों के नमूने फेल
• संजय ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट – पनीर अमानक
• गीता स्वीट्स, शनवारा – मावा जलेबी अमानक
• सुरेश कुमार एंड सन – दालचीनी अमानक
• शर्मा डेयरी, इकबाल चौक – पनीर अमानक
• बीकानेर स्वीट्स, दर्यापुर – पेड़े अमानक
• वनदन डेयरी, इंदिरा कॉलोनी – दही अमानक
• अजीज होटल – मावा पेड़ा अमानक
• कुंदन स्वीट्स – बादाम बर्फी अमानक
• रविसी किरण, दहीनाला – मिर्ची पाउडर अमानक
• राहुल ट्रेडिंग कंपनी, सिंधी बस्ती – धनिया पाउडर अमानक
विशेष: मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर में मिलावट की आशंका जताई गई है। इसमें अशुद्ध पदार्थों की मौजूदगी पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।
बिना लाइसेंस कारोबार
• एसएस ट्रेडर्स, अमरावती रोड
• न्यू हरियाली होटल, अमरावती रोड
• अनीश कुरेशी
इन तीनों के खिलाफ बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालन का मामला दर्ज किया गया है।
जिम्मेदारों को चेतावनी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दुकानदारों को पहले भी कई बार गुणवत्ता बनाए रखने और लाइसेंस लेने की समझाइश दी गई थी। अब सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता और लाइसेंस की जांच जरूर करें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकिंग पर FSSAI नंबर जरूर चेक करें। अत्यधिक सस्ते दाम वाली सामग्री से सतर्क रहें। शिकायत होने पर तुरंत खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। “स्वस्थ बुरहानपुर, सुरक्षित बुरहानपुर” अभियान के तहत यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।