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18 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में संचालित दुकानों में चस्पा किए नोटिस
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आयुक्त बोले- 24 घंटे का दिया गया है समय, परमिशन सिर्फ गोदाम, पार्किग की
बुरहानपुर। नगर निगम के एक आदेश से नगर के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। दरअसल मप्र भूमि विकास अधिनियम के तहत किसी भी कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट के अंदर दुकानें संचालित किए जाने का नियम नहीं है। इसे लेकर जब नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए तो व्यापारी आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि नगर निगम पहले हमारी दूसरी व्यवस्था करे।
गौरतलब है कि पिछले दिनो बारिश के कारण दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे को नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए स्थानीय करीब 18 से अधिक कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में संचालित दुकानों के दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं जबकि कुछ नोटिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चस्पा किए हैं, लेकिन इसे लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। नगर निगम ने नोटिस में उल्लेख किया है कि बेसमेंट केवल गोडाउन और पार्किंग के लिए ही दिया गया है इसलिए वहां दुकान संचालित नहीं की जा सकती। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम सालों से यहां दुकानें संचालित कर रहे हैं। शहर में शनवारा स्थित आरको कॉम्प्लेक्स, कमल टॉकिज स्थित अलग अलग कॉम्प्लेक्स, धन्नालाल कॉम्प्लेक्स, दीदार टॉवर आदि में बेसमेंट में दुकानें हैं। सभी जगह नगर निगम की ओर से नोटिस चस्पा कर 24 घंटे में इसे खाली करने को कहा गया है। कईं जगह दुकान ऑनर दुकान नहीं चला रहा, बल्कि दूसरे लोग चला रहे हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किए गए हैं।
यह कहा गया नोटिस में
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि बेसमेंट में दुकानो का निर्माण कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो कि भूमि विकास अधिनियम के विपरीत है। बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और गोडाउन के लिए मान्य है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि बेसमेंट में संचालित दुकानो को चस्पा किए जाने के 24 घंटे के भीतर खाली कर बंद करें। अन्यथा की स्थिति में बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।
व्यापारी बोले- हम तो रोड पर आ जाएंगे
इसे लेकर व्यापारी अर्जुन जैसवानी ने कहा जब नगर निगम ने परमिशन दी तभी तो यहां दुकानें संचालित हो रही है। इतने सालों से यहां हम व्यापार कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहले नगर निगम हमारी कहीं और व्यवस्था करे। ऐसे में तो हम रोड पर आ जाएंगे। व्यापारी विनोद माधवानी ने कहा नगर निगम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा किए हैं।
वर्जन-
24 घंटे का समय दिया गया है
– कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही है उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे का समय दिया गया है। वहां केवल गोदाम, पार्किंग संचालित की जा सकती है। किसी प्रकार का हादसा न हो इसलिए नोटिस जारी किए हैं। वहां केवल पार्किंग या गोदाम ही परमिशन होती है।
– संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर