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कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश
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सोशल मीडिया पर भी नजर, भड़काऊ पोस्ट पर होगी कड़ी कार्रवाई
बुरहानपुर। शहर की शांति व्यवस्था में बाधा बनने वाले अनियंत्रित जुलूस, रैली, शोभायात्रा और धरना-प्रदर्शनों पर अब प्रशासन ने नकेल कस दी है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत शुक्रवार शाम एक सख्त प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी सार्वजनिक आयोजन बिना अनुमति नहीं हो सकेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 6 जून से लेकर 5 अगस्त 2025 तक जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक, सामाजिक या अन्य किसी भी अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस, रैली, शोभायात्रा या धरना प्रदर्शन सिर्फ प्रशासनिक अनुमति के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे।
अनुमति प्रक्रिया होगी सख्त और चरणबद्ध
• आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) से लेनी होगी।
• एसडीएम पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मार्ग का निर्धारण करेंगे।
• अनुमति के बाद ही साउंड सिस्टम और टेंट आदि की व्यवस्था की जा सकेगी।
• ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग बिना लिखित अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
• किसी भी मार्च या शोभायात्रा के सामने मंच नहीं बनाया जा सकेगा।
सोशल मीडिया पर भी सख्ती, भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने आदेश में सोशल मीडिया को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो, मैसेज, मीम या फोटो शेयर करने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे पोस्ट को लाइक, फॉरवर्ड या कमेंट करता है, तो वह भी कानून के दायरे में आएगा।
वर्जन
बिना अनुमति किए गए आयोजन आमजन को परेशान करते हैं, यातायात बाधित होता है और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा।
– हर्ष सिंह, कलेक्टर बुरहानपुर