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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

बुरहानपुर। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज हुए एक गंभीर दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी दिनेश रावत को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
मामले का विवरण
शाहपुर क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय दिनेश रावत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार की शिकायत पर थाना शाहपुर में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की गहन जांच उप निरीक्षक अजय चौहान ने की। 15 मई 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने सरकार की ओर से पैरवी की।
आरोपी की सजा
पॉक्सो एक्ट और धारा 376(2)(n), 376(2)(k) आईपीसी: 20 साल का कारावास और 3,000 रुपए जुर्माना। धारा 363 और 366A आईपीसी, 5 साल का कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी सजाओं को एक साथ पूरा किया जाएगा।

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