27.4 C
Burhānpur
Saturday, November 23, 2024
27.4 C
Burhānpur
Homeराजनीतिपूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी...
Burhānpur
overcast clouds
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
39 %
1.6kmh
85 %
Sat
29 °
Sun
28 °
Mon
29 °
Tue
29 °
Wed
29 °
spot_img

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

  • शिकायत नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने की

बुरहानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव और खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ नावरा पुलिस चौकी नेपानगर थाना पुलिस ने एफएसटी टीम की शिकायत के बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है।
आरोप है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरूण सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 188 व धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इसकी शिकायत नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 के कार्यपालिक दंडाधिकारी मिलिन्द घरड ने की थी। जिसमें उन्होंने कहा ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल व पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में मुझे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई। मेरे द्वारा वीडियो क्लिपिंग और फोटोग्राफी का अवलोकन करने और मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई व जांच करने में स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 की कंडिका क के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनीतिक क्रिया क्लाप का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद अरूण यादव द्वारा कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश 16 मार्च 24 का उल्लंघन करना पाया गया। इसलिए उन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 भादंवि और वैधानिक कार्रवाई करें।

spot_img
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

spot_img
spot_img