दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PRIME MINISTER NARENDRA MODI) ने वाराणसी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। श्री मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी (PM MODI) के चुनाव लड़ने पर छह साल की रोक लगाने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अर्जी में दावा किया गया कि पीएम मोदी अपने चुनावी जनसभाओं में धर्म, भगवान और मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वे लगातार इसी तरह के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर छह साल रोक लगाने की मांग की गई।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूछा, ‘क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया। पहले आपको वहीं जाना चाहिए।’ न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। इस संबंध में आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए।
याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने मतदाताओं से भाजपा के नाम पर वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हिंदू देवताओं और स्थानों का जिक्र किया। इस तरह भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है।