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इंस्टाग्राम से शुरू हुआ खेल, मौत पर खत्म— नाबालिग से दुष्कर्म का खौफनाक सच

- होटल कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर फंसाकर कई बार किया दुष्कर्म, हालत बिगड़ने पर खुला राज; आरोपी गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर भी जांच में

बुरहानपुर। सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती ने 17 साल की नाबालिग की जिंदगी छीन ली। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और होटल ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया।

घटना का खुलासा तब हुआ, जब बालिका की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान करीब दो माह का गर्भ गिर गया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी कार्रवाई के बीच 10 अप्रैल को बालिका ने दम तोड़ दिया।

सोशल मीडिया से शुरू हुआ शिकार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गणेश चौधरी, जो एक होटल में काम करता था, ने करीब ढाई महीने पहले इंस्टाग्राम पर नाबालिग से संपर्क किया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने उसे रात में मिलने के लिए बुलाना शुरू किया। चौपाटी से होटल तक का यह सफर नाबालिग के लिए मौत का रास्ता बन गया।

होटल में कई बार दुष्कर्म

आरोप है कि आरोपी गणेश चौधरी ने नाबालिग को बहलाकर होटल में ले जाकर चार से पांच बार शारीरिक शोषण किया। एक माह पहले जब बालिका के पीरियड्स नहीं आए, तो आरोपी ने ही उसे प्रेग्नेंसी किट लाकर दी। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन असली वजह किसी को समझ नहीं आई।

दरअसल 7 अप्रैल को परिजन बालिका को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसका गर्भपात होने की बात सामने आई। यहीं से पूरे मामले का खुलासा हुआ और परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

10 अप्रैल को मौत, घर में मातम

लगातार बिगड़ती हालत के बीच शुक्रवार 10 अप्रैल को नाबालिग ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतिका के पिता ने रोते हुए कहा हमें नहीं पता कब उसकी दोस्ती हुई… हम तो सिर्फ इलाज करवा रहे थे। अगर पहले पता चलता तो बेटी को बचा लेते… अब मैं आरोपी को छोड़ूंगा नहीं।

 पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

शिकायत मिलते ही गणपति नाका थाना पुलिस ने 8 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 51, 6, बीएनएस की धारा 64-2 एम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 की धारा 3-2 वी, 3-1 डब्ल्यू आई आई के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही बालिका की मौत होने पर एक और धारा अलग से जोड़ी गई है।

मेडिकल स्टोर भी जांच के घेरे में

पुलिस अब उस मेडिकल स्टोर की भी जांच कर रही है, जहां से आरोपी ने प्रेग्नेंसी किट खरीदी थी। पूरे मामले में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं और लोग तो इसमें शामिल नहीं थे।

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

शिकायत 7 अप्रैल को मिली थी कि बालिका भर्ती है। 8 को आरोपी को पकड़ लिया गया था। उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। आज मृतिका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन के सुपुर्द किया गया। मामले की जांच की जा रही है। – सुरेश महाले, टीआई गणपति नाका, बुरहानपुर

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