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जिलेभर से 60 लाउड स्पीकर हटाए- धार्मिक स्थलों से स्वेच्छा से हटा जा रहे लाउड स्पीकर 

एसपी बोले, अच्छे परिणाम सामने आ रहे, स्वप्रेरणा से लोग हटवा रहे लाउड स्पीकर, कईं जगह वाइस भी कम कर ली बुरहानपुर। जिलेभर के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक करीब 60 से अधिक स्थानों से लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर निकाल लिए हैं। वहीं प्रशासन […]

बुरहानपुर। जिलेभर के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक करीब 60 से अधिक स्थानों से लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर निकाल लिए हैं। वहीं प्रशासन अब डीजे, मैरिज गार्डन संचालकों को भी सख्ती से इस नियम का पालन करने की तैयारी कर रहा है, हांलाकि धर्मगुरूओं के साथ ही डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों की एक एक बैठक हो चुकी है।
गौरतलब है कि मप्र सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों सभी धर्मगुरूओं की बैठक आयोजित कर लाउड स्पीकर को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। सभी को पांच दिन का समय भी दिया गया था ताकि जहां आवश्यक हो उसकी परमिशन ली जा सके। इसके बाद जिलेभर में अधिकांश जगह धार्मिक स्थलों से स्वेच्छा से लाउड स्पीकर निकाले जा रहे हैं। जिले में अब तक करीब 60 से अधिक स्थानों से लाउड स्पीकर निकाले गए हैं जबकि कईं जगह वाइस निर्धारित डेसीबल के अनुसार कम की गई है। इसे लेकर बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा-जिला स्तर पर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोग स्व प्रेरणा से भी लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। वाल्युम भी कम कर रहे हैं। 50-60 जगह से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार की समस्या है इसलिए लोग भी इसकी सराहना कर खुद लाउड स्पीकर हटा रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य शासन द्वारा पालन कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत जिले में भी अब नियमों के तहत ही लाउडस्पीकर, डीजे का उपयोग किया जा सकेगा। एक धार्मिक स्थान पर सिर्फ एक ही लाउडस्पीकर लगाया जा सकेगा, जिसका उपयोग निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
डीजे, मैरिज गार्डन संचालकों को भी दी है हिदायत
एसपी देवेन्द्र पाटीदार ने कहा डीजे और मैरिज गार्ड संचालकों के लिए भी नियम लागू है। उन्हें भी बैठक लेकर समझाईश दी गई है। इन पर सख्ती के साथ नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाएगी।
मध्यम आकार के दो डीजे को अनुमति
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार के अनुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्राओं में सिर्फ दो डीजे की अनुमति दी जाएगी। यह डीजे भी मध्यम आकार के होना चाहिए। डीजे व लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति उपयोग किया गया तो इसे निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

और इधर…..।

सोमवार को फिर शहर में चली अतिक्रमण मुहीम 

Sadaiv Newsसोमवार को एक बार फिर शहर में अतिक्रमण मुहीम चलाई गई। जबकि दो दिन पहले भी नगर निगम की टीम ने जय स्तंभ से इकबाल चौक तक कार्रवाई कर दर्जनभर से अधिक गुमठियों को हटाया था। सोमवार दोपहर नगर निगम की टीम फिर शहर के इकबाल चौक पहुंची। यहां से पांडुमल चौराहा तक रोड किनारे पसरे अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी सहित अन्य संसाधनों के साथ अमला बाजार में निकला। कुछ दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपना सामान समेट लिया तो कुछ को नगर निगम की टीम ने ट्रेक्टर ट्राली में भर लिया।जहां आमजन का आवागमन अधिक है और वाहन चालकों, आमजन को निकलने में परेशानी आती है वहां निगम अमला कार्रवाई कर रहा है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वह सामान बाहर न रखें। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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