बुरहानपुर। वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन पर अब पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना वैध टीपी (ट्रांजिट परमिट) के लकड़ी या वनोपज का परिवहन करता पकड़ा गया, तो उसे पकड़े गए वाहन की पूरी कीमत के बराबर जुर्माना भरना होगा।
वन मंडल एसडीओ अजय सागर ने बताया कि राज्य सरकार ने मप्र वनोपज परिवहन नियम 2022 को 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2000 का नियम लागू था, जिसमें यदि कोई निजी वाहन अवैध परिवहन में पकड़ा जाता था, तो 10,000 या वाहन की कीमत, जो कम हो वह जुर्माना लगता था। अब यह प्रावधान बदल दिया गया है। एसडीओ अजय सागर ने कहा अगर कोई बिना वैध टीपी के लकड़ी या वनोपज लेकर पकड़ा गया, तो उसे वाहन की पूरी कीमत के बराबर जुर्माना देना होगा।
अवैध परिवहन पर पूरी सख्ती
वन विभाग का मानना है कि यह नियम अवैध लकड़ी परिवहन पर नकेल कसने में बेहद प्रभावी रहेगा। एसडीओ सागर ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति निजी वाहन से बिना टीपी के लकड़ी नहीं ले जा सकेगा। अगर वाहन किराये का है, तो मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पहले मामूली जुर्माने पर वाहन छोड़ा जाता था, लेकिन अब वाहन की कीमत जितना भारी जुर्माना देना होगा।
वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील
वन विभाग ने वाहन मालिकों, खासकर ट्रक और पिकअप संचालकों से अपील की है कि वे वन उपज परिवहन नियमों की जानकारी रखें और बिना वैध दस्तावेज़ लकड़ी ढोने से बचें। इससे न केवल जुर्माने से बचा जा सकेगा बल्कि वन कटाई और अवैध व्यापार पर भी रोक लगेगी।