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फेसबुक पर ‘लव जिहाद’ और RSS को लेकर भड़काऊ पोस्ट, ईसाक पर केस दर्ज

माहौल बिगाड़ने का आरोप

बुरहानपुर। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने की आदत एक युवक को भारी पड़ गई। शहर के खानका वार्ड निवासी सैय्यद ईसाक अली ने फेसबुक पर ‘लव जिहाद? धर्मांतरण? बेड टच? और RSS पर आपतिजनक पोस्ट डालकर पूरे शहर में बवाल खड़ा कर दिया। पोस्ट सामने आते ही हिन्दू समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।
इस मामले में शिकारपुरा निवासी अमित वारूडे ने अपने मित्र जयेश पासी के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार, आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया पर हिन्दू समाज और धार्मिक संगठनों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां करता आ रहा है।
धार्मिक भावनाओं को ठेस, सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने का आरोप
अमित वारूडे ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। आरोपी की पिछली कई पोस्ट भी साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली रही हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिले से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इसका मकसद केवल शहर के अमन-चैन को नुकसान पहुंचाना है।
पुलिस ने लिया संज्ञान, धारा 223 के तहत मामला दर्ज
कोतवाली पुलिस ने तत्काल मामला संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। यह धारा सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर लागू होती है। साथ ही, यह भी पाया गया कि आरोपी का कृत्य कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी की गतिविधियों की सोशल मीडिया व डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए जाएंगे।
सामाजिक संगठनों ने जताई चिंता, प्रशासन से सख्त रुख की मांग
RSS और अन्य हिन्दू संगठनों से जुड़े स्थानीय लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ा उदाहरण पेश करने की मांग की है।
जानिए – क्या है धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा 223 के अंतर्गत ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, बयान या पोस्ट जो सार्वजनिक शांति, सामाजिक सौहार्द या धार्मिक सहिष्णुता को खतरे में डालती हो, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोषी पाए जाने पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है।

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