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Court Decision- फावड़े से मौत के घाट उतारने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

बुरहानपुर। थाना शाहपुर के वर्ष 2023 के हत्या के प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। ग्राम अडगांव में कचरा डालने की बात पर हुए विवाद में आरोपियों ने फावड़े से हमला कर मृतक की हत्या कारित कर दी थी। थाना शाहपुर के वर्ष 2023 के हत्या एक […]

बुरहानपुर। थाना शाहपुर के वर्ष 2023 के हत्या के प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। ग्राम अडगांव में कचरा डालने की बात पर हुए विवाद में आरोपियों ने फावड़े से हमला कर मृतक की हत्या कारित कर दी थी।
थाना शाहपुर के वर्ष 2023 के हत्या एक प्रकरण में तीन आरोपियों को सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 5000- 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 25 फरवरी 23 को ग्राम अडगांव में आरोपीगण द्वारा फरियादी की जमीन पर कचरा- गोबर डालने की बात पर हुए विवाद में फरियादी के पिता जगन्नाथ भारती की हत्या कर दी थी। तीनों आरोपीगण के विरुद्ध थाना शाहपुर पर अपराध क्रमांक 229/23 धारा 302,34 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचक द्वारा अपराध में साक्ष्य संकलन कर 25 मार्च 23 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध में आरोपीगण (1) अजय पिता पुंडलीक गोस्वामी उम्र 38 वर्ष (2) गजानन पिता पुंडलिक गोस्वामी उम्र 42 वर्ष (3) पुंडलिक पिता उत्तम गोस्वामी उम्र 72 वर्ष तीनों निवासी ग्राम अडगांव को सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302,34 आईपीसी में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। वर्तमान में आरोपीगण जेल में निरुद्ध है। उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शाहपुर निरी. विक्रम बामनिया द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।

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